आम बिजनेस में पेमेंट का डायरेक्टर का आश्वासन अपने आप धोखाधड़ी का आरोप नहीं बन सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
Shahadat
8 Jan 2026 10:17 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी कमर्शियल लेनदेन के सामान्य कोर्स में डायरेक्टर द्वारा दिया गया पेमेंट का आश्वासन अपने आप में धोखाधड़ी वाला लालच नहीं माना जा सकता, जिससे IPC की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का अपराध लगे।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने यह टिप्पणी मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करते हुए की, जिस पर धोखाधड़ी का आरोप था। आरोप था कि उनकी कंपनी को पेमेंट के आश्वासन पर माल सप्लाई किया गया, जिसे बाद में पूरा नहीं किया गया।
बेंच ने कहा,
“आरोपों में बताए गए पेमेंट का “आश्वासन” बिजनेस के सामान्य कोर्स में किया गया स्टैंडर्ड कमर्शियल रिप्रेजेंटेशन है। क्रेडिट पर हर खरीदारी में पेमेंट करने का एक छिपा हुआ या स्पष्ट वादा शामिल होता है। कंपनी द्वारा वित्तीय अक्षमता या BIFR स्टेटस के कारण इस वादे को पूरा करने में बाद में विफलता विवाद को सिविल प्रकृति का बनाती है। यह अपने आप डायरेक्टर की ओर से आपराधिक धोखाधड़ी में नहीं बदल जाता।”
कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता का अपना मामला था कि आरोपी डायरेक्टर कंपनी की ओर से डील कर रहा था और आपराधिक न्यायशास्त्र का यह एक मौलिक सिद्धांत है कि IPC में कोई परोक्ष जिम्मेदारी नहीं होती, जब तक कि कानून विशेष रूप से इसके लिए प्रावधान न करे।
इसके अलावा, चूंकि कंपनी के खिलाफ शिकायत पहले ही खत्म हो चुकी थी, इसलिए कोर्ट ने कहा कि डायरेक्टर पर मुकदमा चलाना कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।
कोर्ट ने कहा,
“जब कंपनी पर ही अब मुकदमा नहीं चल रहा है तो डायरेक्टर को कंपनी की वित्तीय स्थिति या उसके कॉर्पोरेट कर्जों के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।”
कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि धोखाधड़ी के आरोप को बनाए रखने के लिए यह दिखाना होगा कि आरोपी का लेनदेन की शुरुआत में ही बेईमान या धोखाधड़ी का इरादा था।
कोर्ट ने कहा,
“यह दिखाने वाले सबूत के बिना कि आरोपी नंबर 2 को वादे के समय पता था कि पैसा निश्चित रूप से नहीं दिया जाएगा, “आश्वासन” को धोखाधड़ी वाला लालच नहीं कहा जा सकता।”
इस तरह कोर्ट ने याचिका स्वीकार की और डायरेक्टर के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी।
Case title: Arun Kumar Bagla v. M/S SCJ Plastics Ltd

