डिजिटल धोखाधड़ी के मामले बढ़े, अपराधियों ने कानून से बचने के लिए तकनीक का किया दुरुपयोग: दिल्ली हाईकोर्ट

Praveen Mishra

6 Oct 2025 3:27 PM IST

  • डिजिटल धोखाधड़ी के मामले बढ़े, अपराधियों ने कानून से बचने के लिए तकनीक का किया दुरुपयोग: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और फ्रॉड के मामले में आरोपी को पूर्व गिरफ्तारी जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि डिजिटल फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं और तकनीक का दुरुपयोग अपराधियों द्वारा कानून से बचने के लिए किया जा रहा है।

    जस्टिस अमित महाजन ने कहा, “यह मामले गंभीर डिजिटल धोखाधड़ी से जुड़े हैं, जिसमें जटिल तकनीकी तरीकों का इस्तेमाल करके भोले-भाले पीड़ितों को ठगा गया। ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं और इन्हें पकड़ना कठिन है क्योंकि तकनीक का गलत इस्तेमाल करके अपराधी कानून को चकमा देते हैं। जांच एजेंसी का काम कठिन है और उन्हें मामले की जांच करने में उचित समय और अवसर मिलना चाहिए।”

    मामला IPC की धाराओं 419, 420, 467, 468, 471, 170, 120B और 34 तथा IT Act की धाराओं 66C और 66D के तहत दर्ज किया गया था।

    शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने पुलिस अधिकारियों के रूप में उसे ठगा और झूठे न्यायिक आदेशों के आधार पर ₹1.75 करोड़ वसूल किए। उसे यह विश्वास दिलाया गया कि उसके आधार कार्ड का उपयोग करके सिम कार्ड लिया गया और उसका दुरुपयोग किया गया।

    शिकायतकर्ता को यह भी धमकी दी गई कि उसका नाम जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल से जोड़ा गया है और उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया जाएगा। आरोप है कि आरोपी पुलिस अधिकारियों का बहाना बनाकर वीडियो कॉल और दिखावा पुलिस स्टेशन करके डराते थे।

    शिकायतकर्ता को सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई के दस्तावेज भेजे गए और उसकी पहचान, फोटो, बैंक खाते की जानकारी साझा करने और पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा गया।

    कोर्ट ने कहा कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पूर्व गिरफ्तारी जमानत देने के लिए विचार नियमित जमानत देने से अलग हैं। मामले में पूरी जांच की आवश्यकता है और इसे पूर्व गिरफ्तारी जमानत आदेश से रोकना उचित नहीं होगा।

    कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, “आरोपों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि जांच का उद्देश्य आवेदनकर्ता को नुकसान पहुँचाना या अपमानित करना है। प्रारंभिक तथ्यों से झूठा आरोप नहीं लगता। अतः वर्तमान आवेदन खारिज किया जाता है।”

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