दिल्ली पुलिस विशेष शाखा की नियमावली में निहित विवरण गोपनीय, आरटीआई अधिनियम के तहत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त: दिल्ली हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
22 Oct 2024 3:25 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा मैनुअल में निहित विवरण गोपनीय प्रकृति के हैं और सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त हैं। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि गोपनीय प्रकृति के कारण, विवरण सार्वजनिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता।
न्यायालय ने कहा, "जबकि आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है, न्यायालय को संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के बारे में भी उतना ही सावधान रहना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।"
जस्टिस नरूला हरकिशनदास निझावन द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें पासपोर्ट सत्यापन के लिए प्रक्रियात्मक मानदंडों को रेखांकित करने वाली विशेष शाखा मैनुअल की प्रमाणित प्रति मांगी गई थी। निझावन ने पासपोर्ट पर सभी अनुलग्नकों या नवीनतम नियमों या अधिसूचनाओं के साथ पूर्ण विशेष शाखा मैनुअल की प्रमाणित प्रति मांगी थी।
कोर्ट ने कहा, “न्यायालय ऐसे सत्यापनों को नियंत्रित करने वाले परिचालन ढांचे को जानने में सार्वजनिक हित का संज्ञान लेता है; हालांकि, इसे सुरक्षा संबंधी प्रक्रियाओं की सुरक्षा में राज्य के हित के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी, या जो संभावित रूप से प्रवर्तन कार्यों में बाधा डाल सकती है, आरटीआई अधिनियम के तहत प्रकट नहीं की जा सकती है।"
इसमें कहा गया है कि संवेदनशील प्रोटोकॉल का विवरण देने वाले परिचालन मैनुअल सूचना के दायरे में आते हैं जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और कानून प्रवर्तन संचालन से संबंधित जानकारी, विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विचार, आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के दायरे में आती है।
कोर्ट ने कहा, “इस प्रकार, मैनुअल प्रक्रिया निर्धारित करता है जिसके द्वारा विभिन्न गोपनीय स्रोतों से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, और इन आंतरिक प्रक्रियाओं का खुलासा ऐसे संचालन के लिए आवश्यक गोपनीयता को कमजोर करेगा। इस संदर्भ में, यह स्पष्ट हो जाता है कि सूचना की संवेदनशील प्रकृति - विशेष रूप से चरित्र सत्यापन में उपयोग किए जाने वाले स्रोतों और तरीकों के बारे में - धारा 8(1)(ए) के तहत प्रदान की गई छूट के अंतर्गत आती है।"
कोर्ट ने कहा कि ऐसी जानकारी का खुलासा करने से न केवल विशेष शाखा के कामकाज से समझौता होगा, बल्कि चल रही और भविष्य की जांच भी खतरे में पड़ सकती है। जस्टिस नरूला ने आरटीआई अधिनियम के तहत “वर्गीकृत सूचना” के प्रकटीकरण को छूट देने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के फैसले को बरकरार रखा।
याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने सरकारी कार्यों में पारदर्शिता की मांग करने में निझावन की रुचि को स्वीकार किया, लेकिन संवेदनशील जानकारी की रक्षा करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन प्रक्रियाओं से समझौता कर सकती है।
केस टाइटलः हरकिशनदास निझावन बनाम सीपीआईओ, दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा और अन्य।