आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

Shahadat

12 Dec 2025 1:05 PM IST

  • आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

    आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने शुक्रवार को अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।

    जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि नेता ने एक्टर अजय देवगन केस में दिए गए ऑर्डर के मुताबिक, विवादित कंटेंट के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लिखा।

    बता दें, कोर्ट ने साफ किया कि जो लोग आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को तुरंत हटाना चाहते हैं, उन्हें सीधे ज्यूडिशियल रोक लगाने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से संपर्क करना होगा।

    सुनवाई के दौरान, कल्याण की ओर से सीनियर एडवोकेट जे साई दीपक पेश हुए। उन्होंने कहा कि कल्याण गूगल पर सर्कुलेट हो रहे AI वीडियो, मेटा और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर नकली पहचान और फेक एसोसिएशन कंटेंट से परेशान थे।

    कोर्ट ने कल्याण को 48 घंटे के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियम तोड़ने वाले लिंक और सभी ज़रूरी जानकारी देने का निर्देश दिया ताकि वे IT रूल्स, 2021 के अनुसार कार्रवाई कर सकें।

    जज ने गूगल और मेटा प्लेटफॉर्म समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक हफ़्ते के अंदर कार्रवाई करने को कहा।

    मामले की सुनवाई अब 22 दिसंबर को होगी।

    शुक्रवार को पहले, जस्टिस अरोड़ा ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ से कहा कि वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर द्वारा दायर किए गए उस केस को शिकायत मानें, जिसमें उनके पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की गई थी और उसी पर फैसला करें।

    गुरुवार को एक्टर सलमान खान द्वारा दायर किए गए उस केस में भी कोर्ट ने ऐसा ही आदेश दिया, जिसमें उनके पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की गई।

    08 दिसंबर को एक्टर नंदमुरी तारक रामा राव, जिन्हें NTR जूनियर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी इसी तरह की राहत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। जस्टिस अरोड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया कि वे उनके केस को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 के तहत शिकायत मानें।

    Title: KONIDALA PAWAN KALYAN v. ASHOK KUMAR JOHN DOE & Ors

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