Delhi Riots: आगामी विधानसभा चुनावों में भाग लेने के लिए ताहिर हुसैन ने हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की

Shahadat

11 Jan 2025 4:23 AM

  • Delhi Riots: आगामी विधानसभा चुनावों में भाग लेने के लिए ताहिर हुसैन ने हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की

    आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के एक मामले में अंतरिम जमानत की मांग की, जिससे वह ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पार्टी के सदस्य के रूप में मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनावों में भाग ले सकें।

    जस्टिसअमित शर्मा के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

    इसके बाद यह याचिका जस्टिस नीना बंसल कृष्णा के समक्ष सूचीबद्ध की गई, जो समय की कमी के कारण इस पर सुनवाई नहीं कर सकीं।

    यह मामला अब 13 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

    दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अंतरिम जमानत याचिका दायर की गई। एक समन्वय पीठ ने पिछले साल 24 दिसंबर को मामले में हुसैन की नियमित जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था।

    परिस्थितियों में भौतिक परिवर्तन न होने के कारण 03 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट ने हुसैन को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

    हुसैन का प्रतिनिधित्व एडवोकेटट तारा नरूला, सोनल सारदा, शिवांगी शर्मा और नोयोनिका कर रहे हैं।

    मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर दयालपुर थाने में FIR 65/2020 दर्ज की गई।

    जब उनका बेटा दंगों के दौरान लापता हो गया, तब उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अंकित का शव बाद में एक नाले से बरामद किया गया। जीटीबी अस्पताल ने उसे मृत घोषित किया।

    शिकायतकर्ता का बेटा अंकित शर्मा, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में कार्यरत था, उक्त तिथि को शाम करीब 5 बजे किराने का सामान और सामान्य घरेलू सामान खरीदने के लिए अपने घर से निकला था। हालांकि, वह कई घंटों के बाद भी घर नहीं लौटा।

    बाद में उसका शव चांद बाग पुलिया के पास एक नाले में पड़ा मिला। उसके सिर, चेहरे, छाती, पीठ और कमर पर तेज चोटें आई थीं।

    इसके बाद शिकायतकर्ता ने एक FIR दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि उसे पूरा संदेह है कि उसके बेटे की हत्या मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन और उसके साथियों ने की है।

    मृतक अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि धारदार हथियार और कुंद बल के कारण 51 चोटें आई थीं।

    पिछले साल मार्च में ट्रायल कोर्ट ने ताहिर हुसैन, हसीन, नाजिम, कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम और मुंतजिम के खिलाफ आरोप तय किए।

    भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 147, 148, 153A, 302, 365, 120B, 149, 188 और 153A के तहत आरोप तय किए गए। हुसैन पर IPC की धारा 505, 109 और 114 के तहत भी आरोप लगाए गए। आरोपी नाजिम पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत भी आरोप लगाए गए।

    केस टाइटल: ताहिर हुसैन बनाम राज्य

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