Delhi Riots Larger Conspiracy Case: क्या जांच पूरी हो गई या और आरोपपत्र दाखिल किए जाएंगे: हाईकोर्ट ने पुलिस से यह स्पष्ट करने को कहा

Shahadat

1 March 2024 6:22 AM GMT

  • Delhi Riots Larger Conspiracy Case: क्या जांच पूरी हो गई या और आरोपपत्र दाखिल किए जाएंगे: हाईकोर्ट ने पुलिस से यह स्पष्ट करने को कहा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाले UAPA मामले में उसकी जांच पूरी हो गई है या मामले में कोई और आरोप पत्र दायर किया जाएगा।

    जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद को 04 मार्च को प्रश्न पर बयान देने के लिए कहा।

    अब तक अभियोजन पक्ष ने मामले में चार पूरक आरोप पत्र दायर किए।

    अदालत ने प्रसाद से कहा,

    “आप हमें बताएंगे कि पांचवां पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा या नहीं।”

    यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सदस्य खालिद सैफी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने स्पष्टीकरण मांगा। सैफी की ओर से सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन पेश हुईं। जमानत याचिका पर बहस आज पूरी हो गई।

    पिछले साल सितंबर में सह-अभियुक्तों देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा, मीरान हैदर और अतहर खान ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर कर मामले में समग्र स्थिति और इसकी जांच पूरी होने पर दिल्ली पुलिस से स्पष्टता मांगी थी। आरोप पर बहस जारी है।

    ट्रायल कोर्ट के समक्ष मामला अभी भी लंबित है। दिल्ली पुलिस ने इस आधार पर दलीलों का विरोध किया कि आरोपी व्यक्तियों के पास आरोप पर बहस के साथ आगे बढ़ने से पहले जांच की समग्र स्थिति या इसके पूरा होने की समयसीमा के बारे में पूछने का कानून में कोई अधिकार नहीं है।

    ट्रायल कोर्ट के समक्ष खालिद सैफी, फैजान खान, इशरत जहां, शरजील इमाम, सफूरा जरगर, सलीम मलिक, शिफा-उर-रहमान, शादाब अहमद और गुलफिशा फातिमा ने प्रस्तुत किया कि वे उन लोगों द्वारा दिए गए तर्कों को अपनाते हैं जिन्होंने आवेदन दायर किया।

    2020 की एफआईआर 59 की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा की जा रही है। मामला भारतीय दंड संहिता, 1860 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत विभिन्न अपराधों के तहत दर्ज किया गया।

    मामले में ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, शरजील इमाम, फैजान खान और नताशा नरवाल आरोपी हैं।

    केस टाइटल: खालिद सैफी बनाम राज्य

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