हाईकोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की

Amir Ahmad

7 Oct 2024 1:03 PM IST

  • हाईकोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाले UAPA मामले के संबंध में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की।

    जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ के नहीं बैठने के कारण मामले स्थगित कर दिए गए।

    जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर है।

    नई पीठ के समक्ष नए सिरे से सुनवाई के लिए मामले सूचीबद्ध किए गए। हालांकि, चूंकि आज पीठ नहीं बैठी इसलिए कोर्ट मास्टर ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख दी।

    कोर्ट मास्टर के अनुसार पीठ मंगलवार को भी नहीं बैठेगी।

    उमर खालिद और शरजील इमाम के साथ नई पीठ सह-आरोपी व्यक्तियों मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, शादाब अहमद, अतहर खान, खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली थी।

    आरोपी इशरत जहां को दी गई जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील भी आज यानी सोमवार को सूचीबद्ध की गई। इस बैच की सुनवाई दोपहर 3:15 बजे तय की गई थी।

    अक्टूबर 2022 में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली समन्वय पीठ ने उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन बाद में अपनी एसएलपी वापस ले ली। ट्रायल कोर्ट में उनके द्वारा दूसरी नियमित जमानत याचिका दायर की गई, जिसे इस साल की शुरुआत में खारिज कर दिया गया था।

    खालिद की अपील में अब उनकी दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी गई। अगस्त में जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया।

    अन्य आरोपियों की जमानत अपीलें 2022 से दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित हैं।

    नई खंडपीठ को जमानत अपीलें आवंटित की गईं, क्योंकि पिछली पीठों ने या तो उनकी सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था या वे मामलों की पूरी तरह सुनवाई और निर्णय नहीं कर पाईं।

    दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत विभिन्न अपराधों के तहत एफआईआर 59/2020 दर्ज की गई।

    ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, शरजील इमाम, फैजान खान और नताशा नरवाल इस मामले में आरोपी हैं।

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