दिल्ली दंगा बड़ी साजिश मामला: अतहर खान को जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार
Amir Ahmad
7 July 2026 3:19 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश मामले में आरोपी अतहर खान की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज की।
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें आतहर खान को जमानत देने से इनकार किया गया था।
अदालत ने कहा कि संरक्षित गवाहों के बयानों को देखते हुए यदि आरोपी को जमानत दी जाती है तो उसके फरार होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
इससे पहले मई में फैसला सुरक्षित रखते समय हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि पहली नजर में व्हाट्सऐप चैट कथित साजिश की ओर संकेत करती हैं।
अतहर खान ने यह कहते हुए जमानत की मांग की थी कि समान में सह-आरोपी शादाब अहमद को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, इसलिए उन्हें भी समानता के आधार पर राहत दी जानी चाहिए।
आतहर खान ने 29 जनवरी को निचली अदालत द्वारा पारित उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
यह मामला फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रीय राजधानी में हुए सांप्रदायिक दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़ा है। आरोपियों पर यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है।
इस मामले में ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, आतहर खान, सफूरा जरगर, शरजील इमाम, फैजान खान, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल सहित कई आरोपी नामजद हैं।


