शराब नीति: दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारी अमनदीप सिंह ढल को जमानत देने से किया इनकार

Praveen Mishra

4 Jun 2024 2:39 PM GMT

  • शराब नीति: दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारी अमनदीप सिंह ढल को जमानत देने से किया इनकार

    दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कथित आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में कारोबारी और ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप सिंह ढल को जमानत देने से इनकार कर दिया।

    जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले में नियमित जमानत की मांग करने वाली ढल की याचिका खारिज कर दी।

    "मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की गंभीरता और अभियोजन द्वारा एकत्र किए गए सबूतों पर विचार करते हुए, और जब आरोप अभी तक तय नहीं किए गए हैं और सबूत दर्ज किए जाने बाकी हैं, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक के खिलाफ पहले से ही प्राथमिकी दर्ज की गई है प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी को रिश्वत देने के लिए उसका नाम वर्तमान मामले से हटा दिया गया है। इस कोर्ट को इस स्तर पर आवेदक को जमानत देने का कोई आधार नहीं मिला है।

    जस्टिस शर्मा ने कहा कि विभिन्न गवाहों और सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयानों के माध्यम से 4.97 करोड़ रुपये के अतिरिक्त क्रेडिट नोटों के भुगतान में 4.97 करोड़ रुपये के अतिरिक्त क्रेडिट नोटों के भुगतान में उनकी भूमिका के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया था।

    कोर्ट ने कहा, "इसके अलावा, चूंकि इस मामले में कई गवाह वर्तमान आवेदक को अच्छी तरह से जानते हैं और आवेदक साजिश रचने के लिए दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के प्रभावशाली नेताओं के संपर्क में भी था, इसलिए यह अदालत मानती है कि जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट आवेदक द्वारा संतुष्ट नहीं है।

    कोर्ट ने कहा कि ढल द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की अच्छी तरह से स्थापित आशंका थी।

    ढल की भूमिका के बारे में न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि उनके पिता ने प्रवर्तन निदेशालय में मदद की व्यवस्था के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 5 करोड़ रुपये दिए थे।

    कोर्ट ने कहा, "ये आरोप प्रथम दृष्टया सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज गवाहों और सरकारी गवाह के बयानों के साथ-साथ आवेदक के परिसर से आपत्तिजनक दस्तावेजों की बरामदगी, व्हाट्सएप चैट आदि के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं।

    कोर्ट ने आगे कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि ढल सह-आरोपी विजय नायर के साथ आपराधिक साजिश में थे और साउथ ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठकों की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।

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