यूट्यूबर मोहक मंगल की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, ANI की ओर से दायर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग
Avanish Pathak
10 July 2025 5:37 PM IST

यूट्यूबर मोहक मंगल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, और एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) की ओर से अपने खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में दायर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की है।
जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने गुरुवार को मामले की संक्षिप्त सुनवाई। उन्होंने सवाल किया कि क्या स्थानांतरण याचिका पर वह सुनवाई कर सकते हैं, क्योंकि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के अनुसार, मामले की सुनवाई एक खंडपीठ द्वारा की जानी है।
ANI की ओर से पेश हुए एडवोकेट सिद्धांत कुमार ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 15(5) का हवाला देते हुए कहा कि याचिका हाईकोर्ट के वाणिज्यिक अपीलीय खंडपीठ के समक्ष दायर की जानी चाहिए और यह एकल पीठ के समक्ष विचारणीय नहीं है।
कुमार ने कहा कि ANI ने हाईकोर्ट के समक्ष अपने मुकदमे में केवल कथित रूप से मानहानिकारक वीडियो का ही आरोप लगाया है, जबकि कथित कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष लगाया गया है।
मंगल की ओर से पेश हुए वकील नकुल गांधी ने दलील दी कि ANI ने हाईकोर्ट में जिन ट्रेडमार्क के उल्लंघन का आरोप लगाया है, वे वही हैं जिन पर पटियाला हाउस कोर्ट में आपत्ति जताई गई है।
कुमार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि दोनों मुकदमों में वाद-कारण अलग-अलग हैं और कहा कि ANI ने ज़िला अदालत में वह आपत्ति नहीं जताई है जो हाईकोर्ट में उठाई गई थी।
इसके बाद कुमार ने दलील दी कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, वाद को स्थानांतरित करने का अधिकार हाईकोर्ट के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग के पास है। इस पर जस्टिस भंभानी ने जवाब दिया, "अधिकार क्षेत्र का मुद्दा। क्या मैं इस पर विचार कर सकता हूं?... आप (मंगल) पटियाला हाउस मामले को यहां लाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपको डीबी के समक्ष जाना होगा।"
इसके बाद गांधी ने कहा कि वह इस मुद्दे पर प्रासंगिक निर्णयों या आदेशों को रिकॉर्ड में पेश करेंगे ताकि यह साबित किया जा सके कि स्थानांतरण याचिका विचारणीय है।
तदनुसार, न्यायालय ने 16 जुलाई को मामले को पुनः अधिसूचित किया।
ANI ने "डियर ANI" शीर्षक वाले यूट्यूब वीडियो को लेकर मंगल और अन्य के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि, अपमान और उल्लंघन का मुकदमा दायर किया था।
इस मुकदमे में कॉमेडियन कुणाल कामरा, ऑल्टन्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर और अज्ञात संस्थाओं को भी प्रतिवादी बनाया गया है, जिन्होंने मंगल का वीडियो अपने एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर साझा किया था।
29 मई को, मंगल अपने यूट्यूब वीडियो से कुछ अंश हटाने के लिए सहमत हो गए, जो समाचार एजेंसी के अनुसार आपत्तिजनक थे। इसके बाद ANI ने 2 जून को जिला न्यायालय में मंगल द्वारा पोस्ट किए गए 10 वीडियो पर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया।
अपनी स्थानांतरण याचिका में, मंगल ने दावा किया है कि पटियाला हाउस न्यायालय में पेश किए गए दस वीडियो में से छह वही वीडियो हैं जिन पर हाईकोर्ट में पहले ही कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया जा चुका है।

