दिल्ली हाईकोर्ट ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के 12 टावरों को गिराने का फैसला बरकरार रखा

Shahadat

18 Sept 2025 11:06 AM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के 12 टावरों को गिराने का फैसला बरकरार रखा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण और पुनर्निर्माण का रास्ता साफ करने वाले सिंगल जज का आदेश बरकरार रखा।

    चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि इमारतों को हटाने का आदेश पारित करने के लिए MCD के समक्ष कोई प्रासंगिक सामग्री उपलब्ध नहीं थी।

    अदालत ने कहा,

    "संरचनात्मक सलाहकारों द्वारा की गई जांच की विभिन्न रिपोर्टें और टेस्ट एजेंसी के निष्कर्ष संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने उक्त सामग्री पर विचार करने के बाद DMC Act की धारा 348 के अनुसार अपनी राय बनाई और उसके बाद संबंधित इमारतों को गिराने का आदेश पारित किया।"

    खंडपीठ ने पिछले साल दिसंबर में पारित सिंगल जज के आदेश को चुनौती देने वाली मनमोहन सिंह अत्री की याचिका को खारिज कर दिया। उक्त आदेश के माध्यम से सिंगल जज ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स के विध्वंस और पुनर्निर्माण के दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) का निर्णय बरकरार रखा था।

    DDA ने 2010 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के खिलाड़ियों और अधिकारियों के उपयोग या अधिभोग के लिए सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स के नाम से 336 फ्लैटों का निर्माण किया था। खेलों के समापन पर DDA ने इन फ्लैटों को बेच दिया था। इन अपार्टमेंट्स में 12 टावर थे।

    सिंगल जज का आदेश बरकरार रखते हुए अदालत ने कहा कि सिंगल जज ने मामले पर सही दृष्टिकोण अपनाया और विध्वंस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करके सही किया।

    अदालत ने कहा कि सिंगल जज ने विस्तृत कारण दिए और DMC Act की धारा 348 के तहत शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांतों का सही ढंग से सहारा लिया।

    अदालत ने आगे कहा कि अत्री का यह तर्क नहीं था कि विध्वंस आदेश पारित करने वाले प्राधिकरण के पास इमारतों को हटाने का आदेश पारित करने के लिए धारा 348 के तहत शक्तियों का उचित प्रत्यायोजन नहीं था।

    अदालत ने कहा,

    "केवल इसलिए कि आयुक्त ने इमारतों को हटाने का आदेश पारित नहीं किया; बल्कि, यह उनके प्रतिनिधि द्वारा पारित किया गया। हमारी सुविचारित राय में यह आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर या दोषपूर्ण नहीं होगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि धारा 348 संबंधित प्राधिकारी को यह राय बनाने पर हटाने का आदेश पारित करने का अधिकार देती है कि इमारत जर्जर स्थिति में है या गिरने की संभावना है या यह उसमें रहने वाले लोगों या ऐसी इमारतों का सहारा लेने वाले या उनके पास से गुजरने वाले लोगों के लिए खतरनाक हो गई।"

    इसमें यह भी कहा गया कि जिस सामग्री के आधार पर इमारतों को हटाने का आदेश पारित किया गया, वह विशेषज्ञों की रिपोर्टों पर आधारित थी। इसमें IIT, Delhi के एक्सपर्ट की रिपोर्ट और श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रस्तुत सामग्री संबंधी परीक्षण रिपोर्ट भी शामिल थी।

    इसमें यह भी कहा गया कि सिंगल जज ने विभिन्न रिपोर्टों पर विचार किया। यह निष्कर्ष दिया कि इमारतें संरचनात्मक रूप से असुरक्षित थीं। DDA द्वारा किए गए मरम्मत कार्य दिखावटी साबित हुए, क्योंकि इमारत की संरचना मूल रूप से कमज़ोर पाई गई।

    खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला,

    "उपरोक्त कारणों से हमें सिंगल जज द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं मिलता, जिन्हें इस अंतर-न्यायालय अपील में चुनौती दी गई, जो तदनुसार विफल हो जाती है। परिणामस्वरूप, अपील को खारिज किया जाता है।"

    Title: MAN MOHAN SINGH ATTRI v. UNION OF INDIA & ORS

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