Ski and Snowboard India के मामलों को संभालने वाली एड-हॉक कमेटी भंग करने का आदेश सही: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

24 March 2026 10:15 AM IST

  • Ski and Snowboard India के मामलों को संभालने वाली एड-हॉक कमेटी भंग करने का आदेश सही: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सिंगल जज के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें Ski and Snowboard India के मामलों को संभालने के लिए एक एड-हॉक कमेटी नियुक्त करने के इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) का कदम रद्द कर दिया गया था।

    चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीज़न बेंच ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा दायर अपील खारिज की, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर की फीस के भुगतान के संबंध में विवादित आदेश में कुछ बदलाव किए।

    विवादित आदेश के ज़रिए सिंगल जज ने यह माना था कि Ski and Snowboard India स्वतंत्र संस्था है, जो कर्नाटक सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 के तहत सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है और IOA के पास इसकी कार्यकारी समिति को हटाकर इसके मामलों को संभालने के लिए एक एड-हॉक कमेटी नियुक्त करने का कोई अधिकार क्षेत्र, अधिकार या शक्ति नहीं थी।

    सिंगल जज ने यह फैसला दिया कि एड-हॉक कमेटी तत्काल प्रभाव से भंग हो गई।

    अपील में कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि Ski and Snowboard India कर्नाटक सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 के तहत रजिस्टर्ड एक स्वतंत्र सोसाइटी है। इसके आंतरिक मामले, जिनमें चुनाव भी शामिल हैं, इसके अपने मेमोरेंडम और उप-नियमों द्वारा ही नियंत्रित होने चाहिए।

    बेंच ने फैसला दिया कि भले ही Ski and Snowboard India को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का एक सहयोगी माना जाए। फिर भी IOA के वकील कानून का ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिखा सके, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को अपनी सहयोगी संस्था के मामलों को संभालने के लिए एक एड-हॉक कमेटी नियुक्त करने की अनुमति देता हो।

    कोर्ट ने कहा,

    "इस संबंध में हमारी राय है कि चूंकि प्रतिवादी नंबर 1 एक स्वतंत्र संस्था है, जिसके मामले उसके अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उप-नियमों और नियमों-विनियमों के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होने हैं। इसलिए चुनाव कराने का खर्च उठाने की ज़िम्मेदारी अपीलकर्ता पर डालना उचित नहीं ठहराया जा सकता।"

    कोर्ट ने विवादित फैसला इस हद तक सही ठहराया कि एड-हॉक कमेटी तत्काल प्रभाव से भंग हो गई और आगे Ski and Snowboard India के चुनाव कराने का निर्देश दिया।

    हालांकि, इसने IOA को रिटर्निंग ऑफिसर की फीस का भुगतान करने के लिए जारी किए गए निर्देश को रद्द किया और यह फैसला दिया कि फीस का भुगतान Ski and Snowboard India द्वारा ही किया जाएगा।

    Title: PRESIDENT, INDIAN OLYMPIC ASSOCIATION & ANR v. SKI AND SNOWBOARD INDIA & ANR

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