दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना किनारे बने शिव मंदिर को गिराने के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया

Shahadat

20 July 2024 4:00 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना किनारे बने शिव मंदिर को गिराने के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना बाढ़ के मैदान के पास स्थित शिव मंदिर को गिराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा जारी किए गए आदेश के संबंध में एकल न्यायाधीश पीठ के निर्णय को सही ठहराया। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि चूंकि यमुना नदी का बाढ़ का मैदान पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए इसे अतिक्रमण और अवैध निर्माण से बचाने की आवश्यकता है।

    अपीलकर्ता, प्राचीन शिव मंदिर ने एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश के खिलाफ लेटर पेटेंट अपील दायर की, जिसने DDA द्वारा मंदिर को गिराने के खिलाफ उसकी याचिका खारिज की।

    अपीलकर्ता-सोसायटी ने तर्क दिया कि उन्हें विध्वंस करने से पहले कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य की भूमि पर स्थित है, जो DDA के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उन्होंने दावा किया कि DDA के पास कोई भी विध्वंस करने का अधिकार नहीं है। चूंकि मंदिर को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया, इसलिए सोसायटी ने तर्क दिया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू से ही निरर्थक है।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि सोसायटी ने भूमि पर अपना स्वामित्व साबित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। सोसायटी ने इस बात पर भी विवाद नहीं किया कि मंदिर यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र के जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार के भीतर स्थित भूमि पर बनाया गया।

    न्यायालय ने टिप्पणी की कि मंदिर का निर्माण बिना किसी प्राधिकरण के किया गया और यह पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में अतिक्रमण की गई भूमि पर बनाया गया था।

    खंडपीठ ने कहा,

    “किसी भी संरचना, धार्मिक या अन्य को खड़े रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसे अनिवार्य रूप से हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा, यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र को इस तरह के अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण से उत्साहपूर्वक संरक्षित किया जाना चाहिए।”

    इस तर्क के संबंध में कि भूमि उत्तर प्रदेश राज्य की है और DDA के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य और DDA के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू के अनुसार, DDA को भूमि पर किसी भी अतिक्रमण को हटाने का अधिकार है। इसलिए न्यायालय ने माना कि DDA के पास किसी भी अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का उचित अधिकार है।

    इसने कहा कि सोसायटी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि मंदिर अवैध रूप से सार्वजनिक भूमि पर बनाया गया और सोसायटी के पास भूमि या मंदिर पर कोई अधिकार नहीं है।

    कोर्ट ने टिप्पणी की,

    “जहां तक ​​धार्मिक समिति द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के बारे में तर्क का सवाल है, यह कहना पर्याप्त है कि सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण करने वाला कोई भी अतिक्रमणकारी इसकी शिकायत नहीं कर सकता। अपीलकर्ता/सोसायटी द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए किसी भी दस्तावेज़ का एक भी टुकड़ा ऐसा नहीं है, जो यह दर्शाता हो कि वह भूमि या उस पर बने अवैध ढांचे पर किसी भी तरह की वैधता रखता है।”

    इस प्रकार न्यायालय ने याचिका खारिज की।

    केस टाइटल: प्राचीन शिव मंदिर अवाम अखाड़ा समिति बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य। (एलपीए 498/2024 और सीएम एपीपीएल. 35262/2024)

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