दिल्ली हाईकोर्ट ने स्नाइपर राइफलों और गोला-बारूद की खरीद के लिए बोली खारिज करने का फैसला बरकरार रखा

Shahadat

4 Sept 2025 10:08 AM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने स्नाइपर राइफलों और गोला-बारूद की खरीद के लिए बोली खारिज करने का फैसला बरकरार रखा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) द्वारा 200 स्नाइपर राइफलों के साथ-साथ डे स्कोप और 20,000 लापुआ मैग्नम गोला-बारूद की खरीद के लिए कंपनी की बोली खारिज करने का फैसला बरकरार रखा।

    जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि निविदा से संबंधित मामलों को न्यूनतम रखा जाना चाहिए और केवल तभी विचार किया जाना चाहिए, जब न्यायालय को लगे कि निविदा प्राधिकरण का निर्णय मनमाना, मनमौजी या अनुचित है।

    खंडपीठ ने स्टंप शूले लुईस मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें CRPF द्वारा उसकी बोली खारिज करने और अन्य भागीदार संस्थाओं - पीएलआर सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड और आईसीओएमएम टेली लिमिटेड को निविदा की मूल्यांकन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित करने के फैसले को चुनौती दी गई, क्योंकि उन्होंने निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया।

    याचिकाकर्ता कंपनी ने CRPF को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि अन्य भागीदार संस्थाओं ने परीक्षणों में हॉलो पॉइंट बोट टेल एम्युनिशन का उपयोग किया, जबकि निविदा दस्तावेज़ के अनुसार निर्दिष्ट प्रकार का गोला-बारूद बॉल या लॉक बेस एम्युनिशन था।

    यह कहा गया कि चूंकि याचिकाकर्ता कंपनी ने परीक्षणों में बॉल या लॉक बेस एम्युनिशन का उपयोग किया और अन्य कंपनियों ने एचपीबीटी एम्युनिशन का उपयोग किया था। इसलिए उन्हें अनुचित लाभ प्राप्त हुआ।

    यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता कंपनी का अभ्यावेदन अस्वीकार कर दिया गया और CRPF ने उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया।

    इस याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि परीक्षण-पूर्व बैठक के विवरण में दर्ज है कि परीक्षण पद्धति को याचिकाकर्ता कंपनी सहित सभी बोलीदाताओं ने स्वीकार किया।

    इसमें यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता ने कादरपुर, गुरुग्राम में आयोजित परीक्षणों के समापन के बाद निष्पक्ष परीक्षण प्रमाणपत्र जारी किया था। इस प्रकार, कंपनी को CRPF को लिखे अपने पत्र में बताए गए आधारों को उठाने से रोक दिया गया।

    न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता कंपनी CRPF की ओर से किसी भी प्रकार की मनमानी, अनुचितता या दुर्भावना को प्रदर्शित करने में असमर्थ रही।

    इसमें यह भी कहा गया कि यह सर्वमान्य नियम है कि निविदा में भाग लेने के बाद कोई बोलीदाता निविदा की शर्तों के कार्यान्वयन को केवल इसलिए चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया।

    न्यायालय ने कहा,

    "मुद्दा संख्या 1 पर दिए गए निष्कर्षों के मद्देनजर, यह न्यायालय पाता है कि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दिनांक 27.03.2025 के आक्षेपित अस्वीकृति पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित करने का निर्णय मनमाना, अनुचित या अतार्किक नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता फील्ड परीक्षणों में किसी भी अनुचितता को इंगित करने में असमर्थ रहा।"

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