अल्लू अर्जुन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए आदेश पारित करेगा दिल्ली हाईकोर्ट
Shahadat
17 April 2026 11:45 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट तेलुगू एक्टर अल्लू अर्जुन के पर्सनैलिटी राइट्स को बचाने के लिए अंतरिम आदेश जारी करेगा।
जस्टिस तुषार राव गेडेला एक्टर के नाम, तस्वीरों, आवाज़ वगैरह जैसी पर्सनैलिटी से जुड़ी चीज़ों के बिना उनकी इजाज़त और सहमति के गलत इस्तेमाल के खिलाफ यह आदेश जारी करेंगे।
एक्टर की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट स्वाति सुकुमार ने कोर्ट को उन विवादित चीज़ों के बारे में बताया, जिनमें डिफेंडेंट अर्जुन की तस्वीरों का इस्तेमाल करके सामान बेच रहे हैं। साथ ही अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री और AI चैटबॉट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं।
सुकुमार ने "Fake Call Pushpa" नाम के एक ऐप का भी ज़िक्र किया, जिससे कोई भी व्यक्ति एक्टर के AI से बने रूप से बात कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस ऐप का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति एक्टर से जुड़े किसी भी स्कैम में कर सकता है, क्योंकि इसमें वीडियो कॉलिंग फीचर का इस्तेमाल होता है जिसमें एक्टर का चेहरा दिखता है।
डिफेंडेंट नंबर 1 - Frankly Retail Private Limited की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि वे सिर्फ़ एक बिचौलिये हैं और 15 अप्रैल को शिकायत मिलने के बाद विवादित लिंक को हटा दिया गया।
कोर्ट ने वकील को तीन दिनों के अंदर कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
Title: ALLU ARJUN v. FRANKLY RETAIL PRIVATE LIMITED & ORS

