दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला आने तक NHAI द्वारा CLAT-PG अंकों के आधार पर वकीलों की भर्ती पर रोक लगाई
Shahadat
18 Sept 2025 7:50 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (18 सितंबर) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की 11 अगस्त की अधिसूचना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें कहा गया कि वकीलों की भर्ती के लिए CLAT-PG अंक आधार होंगे।
अदालत ने याचिका पर फैसला सुनाए जाने तक NHAI द्वारा भर्ती पर भी रोक लगाई।
चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने सभी पक्षकारों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
पिछली सुनवाई में NHAI ने हाईकोर्ट को बताया कि वह वकीलों की भर्ती के लिए CLAT-PG अंकों को आधार बनाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है।
अदालत वकील शन्नू बघेल द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिका में कहा गया कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (पोस्ट-ग्रेजुएट) में किसी उम्मीदवार के किसी भी अंक को सरकारी नौकरी का आधार नहीं बनाया जा सकता।
यह तर्क दिया गया कि CLAT-PG परीक्षा केवल LLB डिग्री धारक उम्मीदवारों की लॉ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने हेतु योग्यता का आकलन करने के लिए आयोजित की जाती है।
याचिका में कहा गया कि NHAI द्वारा जारी की गई अधिसूचना लॉ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि कानूनी पेशेवरों की सेवाएं प्रदान करने के लिए है। इसलिए NHAI द्वारा वकीलों की भर्ती के लिए CLAT-PG स्कोर को आधार नहीं बनाया जा सकता।
इसमें यह भी कहा गया कि प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और NHAI द्वारा ऐसे चयन के लिए योग्यता तैयार करने के आधार के बीच कोई उचित या तर्कसंगत संबंध नहीं है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, केवल CLAT PG स्कोर के आधार पर चयन को प्रतिबंधित करने का मानदंड मनमाना और तर्कहीन है।
Case Title: Shannu Baghel v. Union of India & Anr

