दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत मांगने वाली इंजीनियर राशिद की याचिका पर NIA से जवाब मांगा
Shahadat
30 Jan 2025 12:32 PM

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को UAPA के तहत दर्ज आतंकी फंडिंग मामले में अंतरिम जमानत मांगने वाली जम्मू-कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जवाब मांगा।
जस्टिस विकास महाजन ने NIA के वकील सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा से मामले में निर्देश प्राप्त करने को कहा।
राशिद ने 31 जनवरी से शुरू होने वाले आगामी संसदीय बजट सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी। सत्र 04 अप्रैल को समाप्त होगा। उन्होंने बजट सत्र के दौरान हिरासत पैरोल की मांग की।
राशिद ने अपनी दूसरी नियमित जमानत याचिका पर ट्रायल कोर्ट द्वारा शीघ्र निर्णय लेने की मांग करते हुए अपनी मुख्य याचिका में अंतरिम जमानत आवेदन दायर किया। याचिका पर नोटिस 23 जनवरी को जारी किया गया।
राशिद ने अपनी लंबित नियमित जमानत याचिका पर निर्णय में तेजी लाने के लिए ट्रायल कोर्ट जज को निर्देश देने की मांग की।
उन्होंने प्रार्थना की कि रिट याचिका को उनकी दूसरी नियमित जमानत याचिका के रूप में माना जाए और हाईकोर्ट द्वारा निर्णय लिया जाए।
यह घटनाक्रम तब हुआ, जब न मामले पर निर्णय दे रहे एएसजे ने पिछले साल दिसंबर में कहा कि वह केवल राशिद के विविध आवेदन पर निर्णय ले सकता है, लेकिन उसकी नियमित जमानत याचिका पर नहीं।
इसके बाद एडिशनल सेशन जज ने जिला जज से अनुरोध किया कि UAPA मामले को राशिद के सांसद बनने के बाद नामित MP/MLA न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए।
राशिद 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए और 2017 के आतंकी-वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत NIA द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।
कथित आतंकी वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत NIA द्वारा आरोपित किए जाने के बाद राशिद 2019 से जेल में हैं।
केस टाइटल: अब्दुल राशिद शेख बनाम NIA