दिल्ली हाईकोर्ट ने संस्थाओं को बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ के Personality Rights का उल्लंघन करने से रोका

Shahadat

18 May 2024 5:29 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने संस्थाओं को बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ के Personality Rights का उल्लंघन करने से रोका

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में विभिन्न संस्थाओं को बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों (Personality and Publicity Rights) का उल्लंघन करने से रोक दिया।

    जस्टिस संजीव नरूला ने एक्ट के Personality Rights की सुरक्षा की मांग वाले मुकदमे में उनके पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित किया।

    अदालत ने दो संस्थाओं को श्रॉफ की सहमति के बिना किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उनके नाम और "जैकी", "जग्गू दादा", उनकी आवाज़ और छवि सहित अन्य उपनामों का उपयोग या दुरुपयोग करके उनके व्यक्तित्व या प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करने से रोक दिया।

    अदालत ने दो समान संस्थाओं को अपने वकील के बयान से बंधा हुआ माना कि उल्लंघनकारी सामग्री को उनकी वेबसाइट से हटा दिया गया।

    अदालत ने दो संस्थाओं को एक्टर की सहमति के बिना उनके वीडियो को विकृत करके उनके Personality Rights का उल्लंघन करने से रोक दिया, जो उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करता है और किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उनके नैतिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

    इसके अलावा, अदालत ने इकाई को बिना लाइसेंस वाले अल चैटबॉट का व्यावसायिक उपयोग करके श्रॉफ के Personality या Publicity Rights का उल्लंघन करने से रोक दिया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रारूपों और माध्यमों सहित उनकी सहमति के बिना उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं का उपयोग करता है।

    इसने अन्य इकाई को किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए वॉलपेपर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराने के लिए एक्टर के नाम और "जैकी" "जग्गू दादा" और उनकी छवि सहित अन्य उपनामों का उपयोग करके उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उपयोग करने से रोक दिया।

    अदालत ने कहा,

    “प्रतिवादी नंबर 16/दूरसंचार विभाग (डीओटी) और प्रतिवादी नंबर 17/इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) को निर्देश दिया जाता है कि वे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उल्लंघनकारी यूआरएल लिंक को ब्लॉक करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।''

    हालांकि, जस्टिस नरूला ने श्रॉफ के इंटरव्यू के कथित अपमानजनक संकलन प्रकाशित करने वाले यूट्यूब चैनल चलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित करने से इनकार किया।

    इस संबंध में अदालत ने कहा,

    “यह न्यायालय वादी के व्यक्तित्व, प्रचार और नैतिक अखंडता के अधिकारों के विरुद्ध कलात्मक और आर्थिक अभिव्यक्ति में प्रतिवादी नंबर 5 के वैध हितों को संतुलित करना आवश्यक मानता है। इस प्रकार, अदालत इस मुद्दे पर अपना विचार व्यक्त करने से पहले प्रतिवादी नंबर 5 से प्रतिक्रिया चाहेगी।”

    केस टाइटल: जयकिशन काकूभाई सराफ उर्फ जैकी श्रॉफ बनाम द पेप्पी स्टोर और अन्य।

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