दिल्ली हाईकोर्ट ने CLAT-UG 2025 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा
Shahadat
10 April 2025 4:22 AM

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को विभिन्न राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLUs) में ग्रेजुएट लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए पिछले वर्ष दिसंबर में आयोजित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) UG परीक्षा 2025 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर फैसला सुरक्षित रखा।
चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि CLAT-PG 2025 परीक्षा के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 21 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी।
ये याचिकाएं देश भर के विभिन्न हाईकोर्ट में दायर की गईं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्हें दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर याचिका NLUs के संघ द्वारा दायर की गईं।
दिसंबर, 2024 में आयोजित CLAT-2025 परीक्षा के परिणामों के खिलाफ दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, बॉम्बे, मध्य प्रदेश और पंजाब एंड हरियाणा के हाईकोर्ट्स में याचिकाएं लंबित थीं।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की इच्छा व्यक्त की थी, क्योंकि पहली याचिका वहां दायर की गई थी।
दिसंबर, 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट के एकल जज ने पाया कि CLAT-UG 2025 परीक्षा के दो उत्तर गलत थे और संघ को याचिकाकर्ताओं के परिणामों को संशोधित करने के लिए कहा। जब संघ ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ अपील की तो खंडपीठ ने टिप्पणी की कि उन्हें प्रथम दृष्टया एकल पीठ के फैसले में कोई त्रुटि नहीं मिली।
केस टाइटल: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बनाम मास्टर आदित्य सिंह, माइनर और अन्य संबंधित मामले