दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी बार एसोसिएशनों के चुनावों की तिथि 28 फरवरी निर्धारित की

Shahadat

3 Feb 2025 9:15 AM

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी बार एसोसिएशनों के चुनावों की तिथि 28 फरवरी निर्धारित की

    दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार एसोसिएशनों के चुनावों की तिथि 07 फरवरी से बदलकर 28 फरवरी, 2025 की।

    जस्टिस यशवंत वर्मा, जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सी हरि शंकर की फुल बेंच ने कहा कि पिछले वर्ष हाईकोर्ट की सुरक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्ताव में यह प्रस्ताव पारित गया कि सभी चुनाव आयुक्त, निर्वाचन अधिकारी सभी बार एसोसिएशनों के अध्यक्षों या सचिवों के साथ मिलकर EVM या मतपत्रों की खरीद के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे और समय रहते कार्ड रीडर मशीन और अन्य उपकरण स्थापित करने के लिए समन्वय करेंगे।

    अदालत ने कहा,

    "हम परिणामस्वरूप, सभी बार एसोसिएशनों के आयुक्तों, अधिकारियों और पदाधिकारियों को उपरोक्त प्रकाश में आगे बढ़ने का निर्देश देते हैं। अब चुनाव 28 फरवरी, 2025 को पुनर्निर्धारित किए जाएंगे।"

    यह 19 दिसंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में फुल बेंच के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद हुआ।

    उक्त आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों में महिला वकीलों के लिए 3 पद आरक्षित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, जिला बार एसोसिएशनों में न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोषाध्यक्ष का पद और अन्य कार्यकारी समिति के 30% पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित रहेंगे, जिनमें पहले से ही महिलाओं के लिए आरक्षित पद भी शामिल हैं।

    इसके मद्देनजर, फुल बेंच ने कहा कि बार निकायों के आगामी चुनावों में पदों को चिन्हित किया जाना चाहिए और उन्हें आरक्षित रखा जाना चाहिए।

    आवेदन का निपटारा करते हुए पीठ ने कहा,

    "हम आगे निर्देश देते हैं कि जांच समिति जो वर्तमान में लेवल 2 जांच से जुड़ी है, वह यह अनिवार्य करेगी कि आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी 2025 होगी। इसके बाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।"

    पिछले साल मार्च में फुल बेंच ने कहा था कि दिल्ली में सभी बार एसोसिएशनों की कार्यकारी समिति के चुनाव एक ही दिन एक साथ दो साल की समान अवधि के लिए आयोजित किए जाएंगे। इस साल के लिए, इसे 19 अक्टूबर को आयोजित करने का आदेश दिया गया।

    मामले को फुल बेंच द्वारा 27 नवंबर तक स्थगित किए जाने के बाद महिला वकीलों अदिति चौधरी और शोभा गुप्ता द्वारा दो एसएलपी दायर की गईं, जिसमें आगामी बार चुनावों में महिला वकीलों के लिए आरक्षण की मांग की गई।

    बाद में न्यायालय ने चुनावों को 13 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

    केस टाइटल: ललित शर्मा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।

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