दिल्ली हाईकोर्ट ने CAT 2024 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

Shahadat

7 Jan 2025 3:13 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने CAT 2024 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

    दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (07 जनवरी) को शीर्ष प्रबंधन संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2024 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।

    जस्टिस तारा वितस्ता गंजू ने आदित्य कुमार मलिक नामक अभ्यर्थी की याचिका खारिज की, जो मौखिक योग्यता और पठन बोध भाग से प्रश्न संख्या 18 के गलत उत्तर से व्यथित था, जिससे परीक्षा परिणाम प्रभावित हुआ।

    मलिक ने दिसंबर 2024 में घोषित परीक्षा परिणामों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि सही उत्तरों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाए।

    फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने कहा कि उसे परीक्षा परिणामों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला।

    विचाराधीन परीक्षा 24 नवंबर, 2024 को आयोजित की गई थी। अनंतिम उत्तर कुंजी 03 दिसंबर को जारी की गई।

    याचिकाकर्ता उम्मीदवार ने अनंतिम उत्तर कुंजी पर आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया कि परीक्षा के अंग्रेजी समझ खंड के प्रश्न संख्या 18 के लिए घोषित उत्तर में त्रुटि थी।

    याचिकाकर्ता का मामला यह था कि उनकी आपत्ति के बावजूद, अनंतिम उत्तर कुंजी में कोई बदलाव किए बिना अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई।

    उन्होंने तर्क दिया कि उनकी आपत्ति का समर्थन विभिन्न CAT कोचिंग केंद्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और फैकल्टी मेंबर्स द्वारा किया गया।

    उन्होंने आगे कहा कि IIM कलकत्ता ने बिना कोई कारण बताए या उन्हें कानूनी सहारा लेने का समय दिए बिना 19 दिसंबर को जल्दबाजी में परिणाम घोषित कर दिया।

    उम्मीदवार ने कहा कि परिणाम जनवरी के दूसरे सप्ताह में आने की उम्मीद थी। दिसंबर में परिणाम घोषित करने में जल्दबाजी "बहुत कुछ कहती है।"

    केस टाइटल: आदित्य कुमार मलिक बनाम भारत संघ और अन्य।

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