ACP विवेक भगत के खिलाफ मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला पत्रकार के खिलाफ SC/ST Act के तहत मामले की जांच पर रोक लगाने से इनकार किया

  • ACP विवेक भगत के खिलाफ मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला पत्रकार के खिलाफ SC/ST Act के तहत मामले की जांच पर रोक लगाने से इनकार किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उस FIR की जांच पर तुरंत रोक लगाने से इनकार किया, जिसे दिल्ली पुलिस के ACP विवेक भगत ने महिला पत्रकार के खिलाफ SC/ST Act के तहत दर्ज कराया। महिला पत्रकार ने आरोप लगाया कि CEC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान ACP ने उसका यौन उत्पीड़न किया।

    जस्टिस मिनी पुष्करणा ने महिला पत्रकार की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। पत्रकार ने FIR रद्द करने की मांग की। कोर्ट ने इस मामले को दशहरा की छुट्टियों के बाद तुरंत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

    पत्रकार पर आरोप है कि उसने और उसके साथियों ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान, अपनी ड्यूटी कर रहे ACP भगत को "सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और जातिसूचक टिप्पणियां" कीं।

    बता दें, महिला पत्रकार ने भी विरोध प्रदर्शन के दौरान ACP भगत पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, उसकी शिकायत पर अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई।

    पत्रकार की ओर से पेश सीनियर वकील तनवीर अहमद मीर ने कहा कि यह ऐसा मामला है जिसमें आज ही FIR की जांच पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया जाना चाहिए।

    उन्होंने कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बारे में भी बताया, जिसमें महिला पत्रकार के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई न करने को कहा गया। इसके बावजूद, उन्होंने जांच पर रोक लगाने की मांग की।

    वकील मीर ने कहा कि ACP ने यह FIR केवल इसलिए दर्ज कराई है ताकि पत्रकार को डराया जा सके और वह उनके खिलाफ अपनी शिकायत को आगे न बढ़ाए।

    शुक्रवार को कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा:

    "नहीं, नहीं। ऐसे नहीं। इसे छुट्टियों के तुरंत बाद के लिए लगा दें... मैं ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकती।"

    कोर्ट ने एक पुरुष पत्रकार की याचिका पर भी सुनवाई टाल दी। वह महिला पत्रकार का सहकर्मी है और इस FIR में एक अन्य आरोपी है; उसने भी मामला रद्द करने की मांग की थी।

    इस FIR में पत्रकार और दो अन्य लोगों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 221 (लोक सेवक के काम में बाधा डालना), 356(2) (मानहानि) और 3(5) (संयुक्त दायित्व) के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके साथ ही, उन पर SC/ST (अत्याचार निवारण) Act के प्रावधान भी लगाए गए। यह विवाद 3 अक्टूबर का है, जब एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया कि वह विरोध प्रदर्शन के दौरान एक कार्यकर्ता को हिरासत में लिए जाने का वीडियो बना रही थी, तभी भगत ने कथित तौर पर उसे गलत तरीके से छुआ और धक्का दिया।

    Case Title : Rosy v. State

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