दिल्ली हाईकोर्ट ने BharatPe और अशनीर ग्रोवर के बीच रोजगार समझौते के विवाद को आर्बिट्रेशन के लिए भेजा

Shahadat

22 Aug 2024 7:25 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने BharatPe और अशनीर ग्रोवर के बीच रोजगार समझौते के विवाद को आर्बिट्रेशन के लिए भेजा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को BharatPe के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर और फिनटेक कंपनी के बीच अगस्त 2021 में उनके बीच हुए रोजगार समझौते से संबंधित विवाद को आर्बिट्रेशन के लिए भेज दिया।

    जस्टिस सी हरि शंकर ने विवाद को सुलझाने के लिए एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश पारित किया।

    BharatPe द्वारा दायर याचिका में यह आदेश पारित किया गया, जिसमें एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि ग्रोवर ने सोशल मीडिया पर फिनटेक कंपनी की गोपनीय जानकारी का खुलासा किया, जिससे रोजगार समझौते का उल्लंघन हुआ।

    याचिका में कहा गया कि मार्च में BharatPe ने ग्रोवर को 2021 के रोजगार समझौते के तहत आर्बिट्रेशन का आह्वान करते हुए नोटिस जारी किया था। फिनटेक कंपनी ने ग्रोवर के साथ मिलकर एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति करके आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का गठन करने का प्रस्ताव रखा।

    याचिका के अनुसार, ग्रोवर ने अपने वकील के माध्यम से आर्बिट्रेशन के नोटिस का जवाब दिया और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के गठन पर आपत्ति नहीं जताई। हालांकि, वह BharatPe द्वारा प्रस्तावित एकमात्र आर्बिट्रल की नियुक्ति से सहमत नहीं थे।

    केस टाइटल: रेसिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम अशनीर ग्रोवर

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