दिल्ली हाईकोर्ट ने NDTV के संस्थापकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ CBI के लुक आउट सर्कुलर रद्द किया

Shahadat

20 March 2026 2:33 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने NDTV के संस्थापकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ CBI के लुक आउट सर्कुलर रद्द किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा 2019 में NDTV के पूर्व निदेशकों और प्रमोटरों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ जारी किए गए लुक आउट सर्कुलर (LOC) रद्द किया।

    जस्टिस सचिन दत्ता ने आदेश सुनाते हुए कहा,

    "विवादित LOC रद्द किया जाता है, बशर्ते याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करें।"

    बता दें, पिछले साल मई में कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि लुक आउट सर्कुलर को जारी रखना बेकार होगा।

    यह टिप्पणी CBI द्वारा LOC का बचाव करने के बाद की गई थी, जिसमें यह तर्क दिया गया कि इसे रॉय दंपत्ति की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए खुला रखा गया।

    रॉय दंपत्ति की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि दोनों ने 2019 में उन्हें जारी किए गए समन का जवाब दिया और इस मामले में उनका सहयोग कोई मुद्दा नहीं था।

    उन्होंने तर्क दिया कि यदि जांच बिना किसी अंत के वर्षों तक चलती रहती है और यदि रॉय दंपत्ति समन का जवाब देते हैं तो यह तथ्य उनके पक्ष में जाता है।

    दूसरी ओर, CBI की ओर से पेश वकील ने कहा कि LOC रॉय दंपत्ति पर नज़र रखने के लिए जारी किया गया और इस मामले के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव हैं।

    यह याचिका रॉय दंपत्ति द्वारा उस LOC के खिलाफ दायर की गई, जिसे 2 जून, 2017 और 19 अगस्त, 2019 की दो FIR दर्ज होने के बाद जारी किया गया।

    जनवरी, 2023 में इस मामले की सुनवाई कर रही अन्य पीठ ने टिप्पणी की थी कि LOC "अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकता" और यह मामला "इस तरह नहीं चल सकता।"

    Title: DR PRANNOY ROY & ANR. v. UNION OF INDIA & ORS

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