दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी से बलात्कार के मामले में पॉक्सो कानून के तहत दोषी सौतेले पिता को बरी किया

Praveen Mishra

13 March 2024 5:56 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी से बलात्कार के मामले में पॉक्सो कानून के तहत दोषी सौतेले पिता को बरी किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक सौतेले पिता को बरी कर दिया, जिसे 2014 में अपनी नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न और बलात्कार के लिए 2015 में दोषी ठहराया गया था।

    जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट दोषी को संदेह का लाभ देने के कई कारण हैं और पीड़ित की गवाही ज्यादा भरोसा नहीं करती है।

    खंडपीठ ने कहा कि पीड़िता ने जिरह में स्पष्ट रूप से दावा किया कि उसने पहले अपनी दादी के कहने पर गवाही दी थी जो सौतेले पिता के शराबी स्वभाव से तंग आ गई थीं।

    कोर्ट ने आगे कहा कि पीड़िता के चचेरे भाई, मां और दादी ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और डीएनए रिपोर्ट का भी राज्य को कोई फायदा नहीं हुआ।

    कोर्ट ने कहा, 'हम इस तथ्य से भी अनजान नहीं हो सकते हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया गया था, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है, वह जेल में अक्सर आरोपी से मिलने जाती रही, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा भी स्पष्ट नहीं किया गया है। अगर आरोपी ने ऐसा कृत्य किया होता तो वह जेल में बार-बार अपने सौतेले पिता से मिलने की हिम्मत नहीं करती ।

    खंडपीठ ने व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (एफ) (आई) (जे) और धारा 506 के तहत आरोपों से बरी कर दिया।

    अभियोजन पक्ष ने यह रुख अपनाया कि पीड़िता की मां ने सरकार का समर्थन नहीं किया क्योंकि वह दोषी की पत्नी है। हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि कोई भी मां अपनी बेटी पर इस तरह के जघन्य कृत्य को नजरअंदाज या छिपाना नहीं चाहेगी।

    खंडपीठ ने कहा, 'कुल मिलाकर उपरोक्त तीन गवाहों यानी 'एस' की मां, चचेरे भाई और दादी की गवाही ने अभियोजन के मामले का समर्थन करने के बजाय मामले की नींव को बहुत नुकसान पहुंचाया है।

    इसके अलावा, खंडपीठ ने कहा कि दोषी की शराब की लत को खत्म करने के अपने प्रयास में, नानी ने एक साजिश तैयार की और सोचा कि लंबे समय तक जेल में उसका कैद इलाज के रूप में काम कर सकता है।

    खंडपीठ ने कहा "उसे इस बात का एहसास नहीं था कि इस तरह का विचार आसन्न खतरनाक और खतरनाक था। उसे अपनी पोती को पढ़ाने और उस पर यौन उत्पीड़न के कमीशन के बारे में बताने का कोई व्यवसाय नहीं था, जो शायद कभी नहीं हुआ।",

    इसमें कहा गया कि यौन उत्पीड़न के मामलों में निस्संदेह बाल गवाह की गवाही दोषसिद्धि का आधार बन सकती है। हालांकि, एक महत्वपूर्ण पूर्व-आवश्यकता यह है कि यह किसी भी ट्यूशन के कारण नहीं होना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा, 'चूंकि बाल गवाह को पढ़ाने का खतरा होता है, इसलिए कोर्ट को इसकी पुष्टि करने वाले सबूत मांगने चाहिए, खासकर जब ऐसी गवाही में ट्यूशन के संकेत स्पष्ट हों'

    यह देखा गया कि एक बच्चे में पर्याप्त परिपक्वता नहीं होती है और यदि उसे पढ़ाया जाता है, तो ऐसा बच्चा किसी भी हद तक अतिशयोक्ति कर सकता है और इसलिए, बाल गवाह की गवाही पर भरोसा करना असुरक्षित हो जाता है, जिसका बयान ट्यूशन पर आधारित पाया जाता है।



    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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