दिल्ली हाईकोर्ट ने मंदिरों के पास तम्बाकू की बिक्री और सेवन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार

Amir Ahmad

22 Jan 2025 6:58 AM

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने मंदिरों के पास तम्बाकू की बिक्री और सेवन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में मंदिरों के पास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि यदि अधिकारी कोई उल्लंघन पाते हैं तो वे कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।

    न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा,

    "यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि संबंधित अधिकारियों को सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार और वाणिज्य विनियमन अधिनियम) 2003 या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम का कोई उल्लंघन मिलता है तो अधिकारियों को कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है।”

    जनहित याचिका एक मंदिर पुजारी- अभिमन्यु शर्मा द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने तर्क दिया था कि मंदिरों और अन्य धार्मिक संरचनाओं के पास सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।

    उन्होंने यह भी मांग की कि यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं कि तंबाकू उत्पादों का कारोबार करने वाले लोग कोई अन्य वस्तु न बेचें।

    याचिका में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य विनियमन अधिनियम) 2003 के अनुसार मामले में उचित कदम उठाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई।

    इसमें आगे यह निर्देश देने की मांग की गई कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार उचित कदम उठाए जाएं, जिसमें तंबाकू विक्रेताओं को तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस के लिए नगर निगम प्राधिकरण के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया और टॉफी, कैंडी, चिप्स, शीतल पेय आदि जैसे किसी भी गैर-तंबाकू उत्पाद को न बेचने के लिए कहा गया।

    मंदिरों के पूजा स्थल की पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने के लिए एक और निर्देश मांगा गया।

    केस टाइटल: मंदिर पुजारी अभिमन्यु शर्मा बनाम दिल्ली सरकार और अन्य

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