दिल्ली हाईकोर्ट ने संगीत समारोहों में टिकट स्कैलपिंग के खिलाफ जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

Amir Ahmad

9 Oct 2024 2:38 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने संगीत समारोहों में टिकट स्कैलपिंग के खिलाफ जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को टिकट स्कैलपिंग की प्रथा के खिलाफ जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया, जिसमें किसी कार्यक्रम के टिकट इस इरादे से खरीदे जाते हैं कि उन्हें अधिक कीमत पर बेचा जा सके।

    यह याचिका कोल्डप्ले और गायक दिलजीत दोसांझ और करण औजला के हाल ही में आयोजित संगीत समारोहों की पृष्ठभूमि में दायर की गई।

    चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को तय की।

    फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सेवाएं प्रदान करने वाले रोहन गुप्ता नामक व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की, जिसमें टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए दिशा-निर्देश बनाने की मांग की गई है।

    इसके अलावा उन्होंने मांग की कि टिकट स्कैलपिंग की प्रथा को कानून के दायरे में लिया जाना चाहिए।

    गुप्ता का प्रतिनिधित्व एडवोकेट गौरव दुआ, जतिन यादव और दक्ष गुप्ता ने किया।

    याचिका में टिकट स्कैलपिंग की प्रथा की जांच के लिए समिति के गठन की मांग की गई, जैसा कि गायक दिलजीत दोसांझ के दिल-लुमिनाती टूर में हुआ है, जो 26 अक्टूबर को JLN स्टेडियम में होने वाला है।

    इसमें अवैध रूप से और बिना किसी प्राधिकरण के टिकटों की कालाबाजारी की गतिविधि में शामिल होने वाले शिकारी पुनर्विक्रेताओं को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने की भी मांग की गई।

    सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया कि यह मुद्दा भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 112 के अंतर्गत आता है।

    प्रश्नाधीन प्रावधान छोटे संगठित अपराध और ऐसे अपराधों के लिए सजा से संबंधित है। यह छोटे संगठित अपराध को किसी समूह या गिरोह के सदस्य द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से किए गए किसी भी अवैध कार्य के रूप में परिभाषित करता है। इन कृत्यों में चोरी धोखाधड़ी, छीना-झपटी, टिकटों की अनधिकृत बिक्री, अनधिकृत सट्टा या जुआ, तथा सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्नपत्रों की बिक्री शामिल है।

    त्रिपाठी ने दलील दी कि यदि टिकटों की अवैध बिक्री का काम BNS के तहत आपराधिक अपराध है तो फिर वर्णित अपराध से अलग दिशा-निर्देश जारी नहीं किए जा सकते।

    हालांकि न्यायालय ने मामले में नोटिस जारी किया तथा प्रतिवादियों से जवाब मांगा।

    याचिका में कहा गया कि टिकट बेचने के अनैतिक काम में लिप्त शिकारी पुनर्विक्रेताओं के कारण वास्तविक प्रशंसकों के लिए कार्यक्रम कम सुलभ हो जाते हैं तथा बेईमान स्कैलपर्स को उच्च मांग का फायदा उठाने का मौका मिल जाता है।

    कहा गया कि यह काम निष्पक्ष बाजार के सिद्धांतों को कमजोर करता है तथा कई मामलों में वैध खरीदारों को मौका मिलने से पहले टिकटों को जमा करने के लिए बॉट या अनैतिक रणनीति का उपयोग शामिल होता है।

    याचिका में कहा गया,

    "याचिका में टिकट स्कैलपिंग के नकारात्मक प्रभावों को रोकने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष टिकटिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे, कानूनी प्रवर्तन और तकनीकी उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया गया। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह की प्रथा से उत्पन्न राजस्व कानूनी अर्थव्यवस्था में एकीकृत है।"

    केस टाइटल: रोहन दुआ बनाम भारत संघ और अन्य।

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