दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकृत प्लेटफॉर्म से कॉन्सर्ट टिकटों की पुनर्बिक्री को सक्षम करने के लिए विनियमन की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
Amir Ahmad
24 Oct 2024 2:50 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया, जिसमें अधिकृत टिकटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कॉन्सर्ट के टिकटों की पुनर्बिक्री के संबंध में नियामक ढांचे के निर्माण और कार्यान्वयन की मांग की गई।
चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा टिकटों की अनधिकृत बिक्री पर केंद्र सरकार और अन्य अधिकारियों से भी जवाब मांगा।
समृद्धि और अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर जनहित याचिका में भारत में अवैध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को संचालित करने से रोकने की मांग की गई, जिसके तहत वे कानून का उल्लंघन करते हुए टिकटों की अवैध और अनधिकृत बिक्री कर रहे हैं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव ने कोल्डप्ले कॉन्सर्ट टिकट विवाद का हवाला दिया। कहा कि वेबसाइटों को फिर से बेचने के लिए टिकटों की अनधिकृत बिक्री की घटनाओं से बचने के लिए इस मुद्दे को जल्द ही निपटाने की आवश्यकता है।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि न्यायालय ने टिकट स्केलिंग की प्रथा के खिलाफ इसी तरह की जनहित याचिका में पहले ही नोटिस जारी कर दिया।
तदनुसार, पीठ ने जनहित याचिका में नोटिस जारी किया। इसे 18 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जब एक अन्य जनहित याचिका भी सूचीबद्ध की गई।
हाल ही में कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के टिकट स्केलिंग के संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में कॉन्सर्ट और अन्य कार्यक्रमों के दौरान कालाबाजारी, टिकट दलाली और ऑनलाइन टिकटों की टिकर स्केलिंग की प्रथाओं को संबोधित करने के लिए दिशा-निर्देश बनाने की मांग की गई।
केस टाइटल: समृद्धि और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।