दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया के आवासीय कोचिंग अकादमी में OBC, EWS प्रवेश के लिए जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

Amir Ahmad

22 Jan 2025 3:05 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया के आवासीय कोचिंग अकादमी में OBC, EWS प्रवेश के लिए जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए याचिका पर नोटिस जारी किया, जिससे जामिया मिलिया इस्लामिया अपने आवासीय कोचिंग अकादमी में अगले सत्र से सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) और EWS स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सके।

    चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने यूनिवर्सिटी, आवासीय कोचिंग अकादमी और UGC से जवाब मांगा।

    जनहित याचिका सत्यम सिंह नामक लॉ ग्रेजुएट ने दायर की, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहा है।

    सिंह ने मई, 2022 की जामिया की प्रेस रिलीज का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि यह सिविल सेवक बनने के इच्छुक वंचित स्टूडेंट्स को 24x7 पुस्तकालय सुविधा के साथ निःशुल्क कोचिंग और प्रशिक्षण प्रदान करता है।

    याचिका में कहा गया कि वंचित छात्रों में OBC (गैर-क्रीमी लेयर) और EWS श्रेणी से आने वाले स्टूडेंट भी शामिल हो सकते हैं। इसे केवल महिलाओं, SC/ST और अल्पसंख्यक समुदाय के स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं किया जा सकता।

    इसके अलावा याचिका में कहा गया कि UGC की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 के दौरान, इसने आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया को 7.5 करोड़ रुपये जारी किए।

    याचिका में कहा गया कि जब एक कोचिंग संस्थान को प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा वित्त पोषित किया जाता है तो यह दायित्व है कि वह वंचित स्टूडेंट्स के बीच भेदभाव न करे। उसे अपने आवासीय कोचिंग अकादमी (RCA) में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे OBC (गैर-क्रीमी लेयर) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के स्टूडेंट्स को अल्पसंख्यकों, एससी, एसटी और महिलाओं के साथ सिविल सेवा के लिए अपने मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम के तहत एडमिशन देना चाहिए।

    जनहित याचिका में जामिया को अपने आवासीय कोचिंग अकादमी में अगले बैच से अल्पसंख्यकों, एससी, एसटी और महिला छात्रों के साथ-साथ OBC (गैर-क्रीमी लेयर) और EWS श्रेणी के स्टूडेंट को भी एडमिशन देने का निर्देश देने की मांग की गई।

    इसमें आगामी वर्षों के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी की अपनी योजना में OBC (गैर-क्रीमी लेयर) और EWS स्टूडेंट्स के लिए न्यूनतम आरक्षण निर्धारित करने के लिए उचित और विशिष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए UGC को निर्देश देने की मांग की गई।

    इसमें जामिया की आवासीय कोचिंग अकादमी की योजना में स्टूडेंट की विभिन्न श्रेणियों के लिए विशिष्ट आंतरिक आरक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की भी मांग की गई।

    केस टाइटल: सत्यम सिंह बनाम जामिया मिलिया इस्लामिया और अन्य।

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