दिल्ली हाईकोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका खारिज की, कहा- EVM सुरक्षित और पारदर्शी
Amir Ahmad
24 Sept 2025 4:41 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।
चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट में विचार किया जा चुका है।
याचिका उपेंद्र नाथ दलई ने दायर की, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर EVM के उपयोग पर आपत्ति जताई थी। वहीं केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और चुनाव आयोग की ओर से वकील सुरुचि सूरी पेश हुए।
खंडपीठ ने पिछले वर्ष आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि EVM साधारण सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) व्यवस्था ने मतदाताओं को अतिरिक्त विश्वास दिलाकर चुनावी प्रक्रिया की जवाबदेही और पारदर्शिता को और मजबूत किया।
हाईकोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि इसी साल जनवरी में समन्वय पीठ ने आम चुनावों में EVM के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।
अदालत ने आदेश दिया,
“उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हम इस याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते। इसे खारिज किया जाता है।”

