दिल्ली हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए जॉन डो ऑर्डर पास किया

Shahadat

2 Jan 2026 3:52 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए जॉन डो ऑर्डर पास किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री पवन कल्याण के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए एक जॉन डो अंतरिम आदेश पारित किया।

    जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि प्रतिवादी कल्याण के नाम, शक्ल, आवाज़ और इमेज का इस्तेमाल उनकी सहमति के बिना, सीधे या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए, कमर्शियल फायदे के लिए सामान बेचने के लिए कर रहे थे।

    कोर्ट ने कहा कि उल्लंघन करने वाले प्रतिवादियों द्वारा उनकी विशेषताओं का ऐसा अनधिकृत इस्तेमाल, पहली नज़र में, कल्याण के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन है।

    इसमें आगे कहा गया कि सुविधा का संतुलन कल्याण के पक्ष में था। उल्लंघन करने वाली सामग्री की लगातार उपलब्धता से उन्हें अपूरणीय क्षति होगी।

    कोर्ट ने कहा,

    "इसलिए वादी ने उल्लंघन करने वाले प्रतिवादियों के खिलाफ एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए मामला बनाया है।"

    इसमें आगे कहा गया,

    "अगर कोई वेबसाइट/पीड़ित पक्ष, जो मुख्य रूप से उल्लंघन करने वाला पक्ष नहीं है, इस आदेश के तहत ब्लॉक/प्रभावित होता है तो उसे यह वचन देकर कोर्ट से संपर्क करने की अनुमति है कि उसका इरादा ऐसी सामग्री का कोई अवैध प्रसार करने का नहीं है, जो वादी के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करती है। अगर तथ्य और परिस्थितियां ऐसी हों तो कोर्ट निषेधाज्ञा में बदलाव करने पर विचार करेगा।"

    कोर्ट ने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कल्याण के मुकदमे को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत शिकायत के रूप में मानने का निर्देश दिया।

    हाल ही में, जज ने पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर और एक्टर्स आर माधवन और एनटीआर जूनियर के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए इसी तरह के आदेश पारित किए। एक्टर सलमान खान ने भी इसी तरह का मुकदमा दायर किया।

    समन्वय पीठों ने "द आर्ट ऑफ लिविंग" फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर, तेलुगु एक्टर नागार्जुन, बॉलीवुड एक्टर्स ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और फिल्म निर्माता करण जौहर के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए आदेश पारित किए।

    खास बात यह है कि जस्टिस अरोड़ा ने हाल ही में पत्रकार सुधीर चौधरी के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की थी, जिन्होंने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कथित तौर पर गुमराह करने वाले और AI-जनरेटेड वीडियो के सर्कुलेशन के संबंध में राहत मांगी।

    जज ने पॉडकास्टर राज शमानी के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए भी एक जॉन डो आदेश यह देखते हुए पारित किया कि वह भारत में, खासकर कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में एक जाना-पहचाना चेहरा हैं।

    Title: MR KONIDALA PAWAN KALYAN v. ASHOK KUMAR JOHN DOE & ORS

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