दिल्ली हाईकोर्ट ने जॉन डो आदेश पारित कर बरी हुए व्यवसायी के खिलाफ आपराधिक मामले से संबंधित लेख और पोस्ट हटाने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

31 July 2024 2:23 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने जॉन डो आदेश पारित कर बरी हुए व्यवसायी के खिलाफ आपराधिक मामले से संबंधित लेख और पोस्ट हटाने का निर्देश दिया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में जॉन डो आदेश पारित करते हुए एक व्यवसायी के खिलाफ सोशल मी‌डिया वेबसाइट एक्स पर मौजूदा समाचार आलेख और पोस्ट हटाने का आदेश दिया है, जिन्हें 2018 में उसके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले के बाद लिखा और पोस्ट किया गया था। हालांकि उसके अगले वर्ष उसे सम्मानजनक तरीके से बरी कर दिया गया था।

    जस्टिस विकास महाजन ने कहा, "न्यायालय का प्रथम दृष्टया विचार यह है कि वर्तमान मामले में प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को वादी के निजता के अधिकार के लिए रास्ता देना चाहिए, खासकर तब जब उसे उन सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है, जिनके कारण उसे सम्मानजनक तरीके से बरी किया गया है।"

    भूल जाने के अधिकार का आह्वान करते हुए, न्यायालय ने कहा कि इंटरनेट पर पुराने समाचार लेखों या पोस्ट के अस्तित्व के अलावा, ऐसे पोस्ट के अपडेट के कारण व्यवसायी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, जिससे उसका आरोप फिर से लोगों की नज़रों में आ गया है।

    कोर्ट ने कहा, "तदनुसार, वादी के पक्ष में और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के साथ-साथ अज्ञात व्यक्ति (जॉन डो) जिन्होंने 'एक्स' पर वादी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए हैं, के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा देना उचित होगा।"

    जस्टिस महाजन ने मीडिया घरानों इंडिया टुडे ग्रुप, इंडियाडॉटकॉम डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, मिड डे इंफो मीडिया लिमिटेड और द इंडियन एक्सप्रेस को कथित आपराधिक मामले के संबंध में अपनी वेबसाइटों पर कोई भी पोस्ट करने या अपडेट करने से रोक दिया, जिससे व्यवसाय वर्ष 2019 में बरी हो गया है।

    अदालत ने कहा, "प्रतिवादी संख्या 1 से 4 (मीडिया घरानों) को भी अपनी वेबसाइटों से आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया जाता है। उपरोक्त निर्देशों का पालन 15 दिनों की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।"

    आदेश में कहा गया कि यदि व्यवसायी द्वारा उनसे संपर्क करने के 48 घंटे के भीतर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई पोस्ट को हटाया नहीं जाता है, तो एक्स को उसके अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर उसे हटा देना चाहिए।

    न्यायालय ने व्यवसायी द्वारा चार मीडिया घरानों, अज्ञात व्यक्तियों और एक्स के विरुद्ध दायर मानहानि के मुकदमे में यह आदेश पारित किया। उनका कहना था कि यद्यपि अन्य मीडिया संस्थानों ने आपराधिक मामले से संबंधित उनके विरुद्ध समाचार लेख हटा दिए थे, लेकिन चारों प्रतिवादी मीडिया संस्थाएं ऐसा करने में विफल रहीं।

    उन्होंने तर्क दिया कि इंडिया टुडे ग्रुप, इंडियाडॉटकॉम डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड और द इंडियन एक्सप्रेस ने उनके बरी होने का उल्लेख करते हुए अपने पुराने लेखों को अपडेट किया, जबकि मिड डे ने ऐसा नहीं किया।

    समाचार संस्थाओं द्वारा प्रकाशित लेखों के अलावा, व्यवसायी कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके बरी होने के बावजूद उन्हें दंडित करने की मांग करने वाले पोस्ट से व्यथित थे।

    उनका कहना था कि पोस्ट की कथित रूप से अपमानजनक और मानहानिकारक सामग्री ने कॉर्पोरेट जगत के साथ-साथ उनके रिश्तेदारों, मित्रों और परिवार के सदस्यों के बीच उनकी प्रतिष्ठा और छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया और चोट पहुंचाई।

    न्यायालय ने मुकदमे में सम्मन जारी किया और मामले में अंतरिम निषेधाज्ञा मांगने वाले आवेदन पर नोटिस जारी किया।

    अब इस मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।

    केस टाइटल: X बनाम इंडिया टुडे ग्रुप और अन्य।

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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