दिल्ली हाइकोर्ट ने NDPS दोषी को जुर्माना भरने के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए तीन सप्ताह की पैरोल दी

Amir Ahmad

12 March 2024 2:06 PM IST

  • दिल्ली हाइकोर्ट ने NDPS दोषी को जुर्माना भरने के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए तीन सप्ताह की पैरोल दी

    दिल्ली हाइकोर्ट ने NDPS Act के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दी गई सजा के संदर्भ में जुर्माना भरने के लिए धन की व्यवस्था करने के साथ-साथ अपने परिवार के साथ सामाजिक संबंधों को फिर से स्थापित करने के आधार पर तीन सप्ताह की पैरोल दी।

    जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि दोषी को पैरोल पर रिहा करने के पर्याप्त कारण हैं, बशर्ते कि वह संबंधित जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए 25,000 रुपये का निजी मुचलका जमा करे।

    अदालत ने कहा,

    “इस अदालत की सुविचारित राय है कि पैरोल सामाजिक संबंधों को फिर से स्थापित करने के अलावा जुर्माने के भुगतान के लिए धन की व्यवस्था करने के आधार पर मांगी गई, इसलिए याचिकाकर्ता को पैरोल पर रिहा करने के पर्याप्त कारण प्रतीत होते हैं।”

    इस मामले में हरीश यादव को दोषी ठहराया गया और 10 साल की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। उनका कहना था कि वह अब तक लगभग 09 वर्ष 11 माह की सजा काट चुका है।

    सक्षम प्राधिकारी ने पैरोल के लिए उसकी याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि सामाजिक संबंधों के आधार पर उनका अनुरोध दिल्ली जेल नियम 2018 के नियम 1211 के तहत राहत पाने के लिए असाधारण शर्तों को आकर्षित नहीं करता है।

    उसने प्रस्तुत किया कि उसने अपने परिवार के सदस्यों के साथ सामाजिक संबंधों को फिर से स्थापित करने के साथ-साथ जुर्माने के भुगतान की व्यवस्था करने की संभावना तलाशने के लिए पैरोल की मांग की, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूप से उसे छह महीने की अवधि के लिए कारावास की सजा भुगतनी होगी। घटना का जुर्माना जमा नहीं किया गया।

    जस्टिस मेंदीरत्ता ने कहा कि यादव आगे की अवधि के लिए हिरासत में हैं और उसने अपनी मूल सजा लगभग पूरी कर ली है। अदालत ने यह भी कहा कि उनका जेल आचरण संतोषजनक था और 2021 में उनके द्वारा प्राप्त आपातकालीन पैरोल का दुरुपयोग नहीं किया गया।

    अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा,

    “तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को उसकी रिहाई की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के लिए पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। बशर्ते कि वह जेल अधीक्षक की संतुष्ट के लिए 25,000/- रुपये का निजी बांड जमा करे। याचिकाकर्ता को पैरोल अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।”

    केस टाइटल- हरीश यादव बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली

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