पर्सनैलिटी राइट्स मामले में एक्ट्रेस तब्बू को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया अपमानजनक कंटेंट हटाने का आदेश

  • पर्सनैलिटी राइट्स मामले में एक्ट्रेस तब्बू को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया अपमानजनक कंटेंट हटाने का आदेश

    दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्स्सुम जमाल हाशमी (जिन्हें तब्बू के नाम से जाना जाता है) के खिलाफ पोस्ट किए गए अपमानजनक और अश्लील कंटेंट को हटाने का आदेश दिया।

    जस्टिस ज्योति सिंह एक्ट्रेस की ओर से अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दायर मामले में अंतरिम आदेश देंगी।

    कोर्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई कई सोशल मीडिया पोस्ट और लिंक को हटाने का आदेश देगा।

    एक्ट्रेस की ओर से सीनियर एडवोकेट स्वाति सुकुमार पेश हुईं।

    मेटा प्लेटफॉर्म्स का प्रतिनिधित्व एडवोकेट वरुण पाठक ने किया।

    Title: TABASSUM JAMAL HASHMI v. ASHOK KUMAR & Ors

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