दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी की UPSC योग्यता के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया

Shahadat

23 July 2024 4:35 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी की UPSC योग्यता के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को IRPS अधिकारी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया। उक्त पोस्ट में आरोप लगाया गया कि उन्होंने भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर और अपने पिता के पद का दुरुपयोग करके अपने पहले प्रयास में UPSC परीक्षा पास की।

    जस्टिस नवीन चावला ने अंजलि बिरला के पक्ष में एक्स, पूर्व में ट्विटर, गूगल और जॉन डो (अज्ञात संस्थाएं) के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की।

    अदालत ने एक्स कॉर्प और गूगल को बिरला के खिलाफ सोशल मीडिया सामग्री को हटाने या ब्लॉक करने का निर्देश दिया, जैसा कि उन्होंने अपने मानहानि के मुकदमे में शिकायत की है, अगले आदेश तक।

    अदालत ने जॉन डो (अज्ञात संस्थाओं) को सीधे या परोक्ष रूप से उन पोस्ट को पोस्ट करने, प्रकाशित करने, प्रसारित करने, ट्वीट करने या रीट्वीट करने से भी रोक दिया, जो मुकदमे का विषय हैं।

    सीनियर एडवोकेट राजीव नायर अंजलि बिरला के लिए पेश हुए।

    अदालत ने कहा कि बिड़ला ने प्रथम दृष्टया अपने पक्ष में मामला बनाया और सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ है।

    बिड़ला का कहना है कि उनका चरित्र हनन किया जा रहा है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट, ट्वीट, टिप्पणियां उनके चरित्र और प्रतिष्ठा पर गंभीर आरोप लगाने वाली, घटिया टिप्पणियों से भरी हुई हैं।

    उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट और ट्वीट के प्रसार से सार्वजनिक पद पर उनकी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

    अंजलि बिरला की शिकायत पर महाराष्ट्र साइबर सेल ने ट्विटर हैंडल “ध्रुव राठी (पैरोडी)” और कई अन्य अकाउंट के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता अधिनियम, 2023 की धारा 78,79,318(2), 352, 356(2), 353(2) और 3(5) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 (सी) के तहत एफआईआर दर्ज की है।

    केस टाइटल: अंजलि बिरला बनाम एक्स कॉर्प और अन्य।

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