सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने NIA से जवाब मांगा

Amir Ahmad

15 May 2025 12:12 PM IST

  • सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने NIA से जवाब मांगा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जवाब मांगा। यह मामला गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज 2017 के कथित आतंकी फंडिंग केस से जुड़ा है।

    जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट द्वारा 21 मार्च को जमानत खारिज किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर राशिद की याचिका पर नोटिस जारी किया।

    कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए और सुनवाई की अगली तारीख 29 जुलाई तय कर दी।

    राशिद ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के आदेश को भी चुनौती दी। NIA की ओर से पेश वकील ने कहा कि अपील दाखिल करने में 1104 दिनों की देरी हुई, जबकि कानून के अनुसार 90 दिनों से अधिक की देरी को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

    इस पर राशिद के वकील ने कहा कि वे देरी के कारणों को स्पष्ट करेंगे और बताया कि जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में कोर्ट 90 दिनों की सीमा को नजरअंदाज कर सकती है।

    कोर्ट ने NIA को अपील दायर करने में हुई देरी पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की।

    बता दें, इंजीनियर राशिद को 2024 लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से सांसद चुना गया था। वह 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं, जब NIA ने उन्हें UAPA के तहत गिरफ्तार किया था।

    केस टाइटल: अब्दुल राशिद शेख बनाम NIA

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