दिल्ली हाईकोर्ट ने NIA कोर्ट से UAPA मामले में इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा

Amir Ahmad

24 Feb 2025 11:21 AM

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने NIA कोर्ट से UAPA मामले में इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (24 फरवरी) को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कोर्ट से UAPA के तहत दर्ज आतंकी फंडिंग मामले में जम्मू-कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर द्वारा दायर जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा।

    जस्टिस विकास महाजन ने कहा,

    "ASJ -03, पटियाला हाउस कोर्ट से अनुरोध है कि याचिकाकर्ता की जमानत याचिका का शीघ्र निपटारा किया जाए।"

    राशिद के वकील ने विधायक की दूसरी नियमित जमानत याचिका पर ट्रायल कोर्ट द्वारा शीघ्र निर्णय की मांग करने वाली याचिका वापस ले ली। यह तब हुआ जब राशिद ने दावा किया कि NIA कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका पर निर्णय न लेने के बाद उनके पास कोई उपाय उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वे सांसद हैं।

    जस्टिस महाजन ने उल्लेख किया कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अपने प्रशासनिक पक्ष पर निर्देश पारित किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि NIA अदालत मामले की सुनवाई जारी रखेगी। इस महीने की शुरुआत में जस्टिस महाजन ने राशिद को संसद में उपस्थित होने के लिए दो दिनों के लिए हिरासत पैरोल प्रदान की थी।

    अपनी याचिका में राशिद ने ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश को उनके लंबित नियमित जमानत आवेदन पर निर्णय में तेजी लाने के निर्देश देने की मांग की।

    उन्होंने प्रार्थना की कि रिट याचिका को उनकी दूसरी नियमित जमानत याचिका के रूप में माना जाए और है द्वारा इसका निर्णय लिया जाए।

    यह घटनाक्रम तब हुआ, जब UAPA मामले पर निर्णय ले रहे एएसजे ने पिछले साल दिसंबर में कहा कि वह केवल राशिद के विविध आवेदन पर निर्णय ले सकता है लेकिन उसकी नियमित जमानत याचिका पर नहीं।

    इसके बाद एडिशनल सेशन जज कोर्ट ने जिला जज से अनुरोध किया था कि वह UAPA मामले को राशिद के सांसद बनने के बाद नामित एमपी/एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दे।

    राशिद 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए और 2017 के आतंकी-वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत NIA द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

    राशिद 2019 से जेल में हैं, जब से उन पर कथित आतंकी वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत NIA द्वारा आरोप लगाए गए हैं।

    केस टाइटल: अब्दुल रशीद शेख बनाम एनआईए

    Next Story