सार्वजनिक चरित्र वाले संगठनों के लिए मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता में प्रभावी भागीदारी आवश्यक: दिल्ली हाइकोर्ट
Amir Ahmad
1 Jun 2024 7:24 PM IST
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की दिल्ली हाइकोर्ट की पीठ ने माना कि सार्वजनिक चरित्र वाले संगठनों के मामले में मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता में प्रभावी भागीदारी आवश्यक है। पीठ ने कहा कि मध्यस्थता में भाग लेने की बाध्यता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12ए का संपूर्ण उद्देश्य, मुकदमा शुरू करने से पहले उठाए जाने वाले अनिवार्य कदम के रूप में, अन्यथा विफल हो जाएगा।
हाइकोर्ट ने कहा,
“यदि मध्यस्थता को गंभीरता से और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ लिया जाना है तो सरकारी विभागों आदि सहित सार्वजनिक चरित्र वाले संस्थानों को अधिकारियों या विधिवत अधिकृत व्यक्तियों की उचित उपस्थिति के माध्यम से भाग लेना चाहिए।”
संक्षिप्त तथ्य:
याचिकाकर्ता ने 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 24,40,04,516/- रुपए वसूलने के लिए दिल्ली हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह राशि प्रतिवादियों के खिलाफ बीमा दावे से संबंधित थी, जिसमें वादी ने तर्क दिया कि उनके पास 8 मई, 2018 से 7 मई, 2019 तक मानक अग्नि और विशेष जोखिम पॉलिसी थी। 29 मई, 2018 को सिंथेटिक रबर ले जा रहे ट्रक में आग लग गई, जिससे वादी के रबर उत्पादों के स्टॉक को काफी नुकसान हुआ। हालांकि, प्रतिवादियों ने आग के बाद के हालात का आकलन करने के लिए सर्वेक्षक भेजा, लेकिन वादी ने आरोप लगाया कि उन्हें आरटीआई के माध्यम से प्राप्त होने तक सर्वेक्षक की रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी गई। प्रतिवादियों को तुरंत सूचित करने के बावजूद, बीमा कंपनी ने कथित तौर पर एक साल से अधिक समय तक दावे को संसाधित करने में देरी की।
वादी ने तर्क दिया कि उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए और सर्वेक्षणों में सहयोग किया लेकिन दावा निपटान में लंबी देरी का सामना करना पड़ा। बाद में बीमा कंपनी ने पॉलिसी उल्लंघनों का हवाला देते हुए दायित्व से इनकार कर दिया। वादी ने तर्क दिया कि उन्हें पॉलिसी की शर्तें नहीं बताई गईं और इनकार को अनुचित माना। भुगतान की मांग करते हुए 30 अगस्त, 2022 को कानूनी नोटिस देने के बावजूद बीमा कंपनी अनुपालन करने में विफल रही।
इसके अलावा, वादी ने पहले प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसे वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा 12ए का अनुपालन न करने के कारण वापस ले लिया गया।
इसके बाद वादी ने धारा 12ए का हवाला दिया और संस्था-पूर्व मध्यस्थता में शामिल हुआ लेकिन दिल्ली हाइकोर्ट कानूनी सेवा समिति ने रिपोर्ट दी कि प्रतिवादियों की कथित अनिच्छा के कारण मध्यस्थता शुरू नहीं हो पाई। नतीजतन, कानूनी प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया।
हाईकोर्ट द्वारा अवलोकन:
हाईकोर्ट ने नोट किया कि बीमा कंपनी वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12ए के अनुसार, मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता में भाग लेने में विफल रही। इस अनुपस्थिति ने न केवल मध्यस्थता प्रक्रिया के सार को कमजोर किया बल्कि वादी पर अनुचित बोझ भी डाला।
हाईकोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट मध्यस्थता नियम, दिल्ली हाईकोर्ट मध्यस्थता सुलह नियम, तेलंगाना हाईकोर्ट मध्यस्थता नियम 2015 और कर्नाटक सिविल प्रक्रिया (मध्यस्थता) नियम का हवाला दिया और कहा कि मध्यस्थता सत्रों में भाग लेना पक्षों का कर्तव्य है। अनुपालन न करने पर अदालती हस्तक्षेप हो सकता है, जिसमें लागत लगाना या अवमानना कार्यवाही शुरू करना शामिल है।
मुकदमा शुरू करने से पहले विशेष रूप से अनिवार्य कदम के रूप में मध्यस्थता में भाग लेने के सर्वोपरि महत्व पर जोर देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि प्रभावी भागीदारी आवश्यक है। खासकर सार्वजनिक चरित्र वाले संगठनों के लिए। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी विभागों सहित सार्वजनिक चरित्र वाले संस्थानों को उचित प्रतिनिधित्व के माध्यम से भाग लेना चाहिए और किसी भी गैर-भागीदारी के लिए कानूनी परिणाम होने चाहिए।
बीमा कंपनी के आचरण के मद्देनजर हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को समन जारी किया और वादी के दस्तावेजों के प्रवेश/अस्वीकृति के हलफनामे के साथ 30 दिनों के भीतर लिखित बयान दाखिल करने का आदेश दिया।
इसके अलावा प्रतिवादियों के पिछले मुकदमेबाजी आचरण और मध्यस्थता कार्यवाही में गैर-हाजिर रहने के कारण हाइकोर्ट ने प्रतिवादियों को न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास लागत के रूप में 5 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया।
केस टाइटल- मैक्सवेल पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य।