हाईकोर्ट ने 'डोलमा आंटी मोमोज' द्वारा याचिका में आदमी के 'डोलमा' ट्रेडमार्क को रद्द कर दिया
Praveen Mishra
15 March 2024 4:58 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध 'डोलमा आंटी मोमोज' द्वारा अपनाए गए 'डोलमा' ट्रेडमार्क के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका दायर करने के बाद एक व्यक्ति द्वारा अपनाए गए ट्रेडमार्क को रद्द कर दिया है।
जस्टिस अनीश दयाल ने निर्देश दिया कि विवादित ट्रेडमार्क को रद्द किया जाए और उसे ट्रेड मार्क रजिस्टर से हटा दिया जाए।
सुधार याचिका डोलमा त्सेरिंग द्वारा दायर की गई थी, जिसने 1994 में राष्ट्रीय राजधानी में मोमोज बेचना शुरू किया था और अब डोलमा आंटी मोमोज के रूप में प्रसिद्ध है। याचिका में मोहम्मद अली खान द्वारा अपनाए गए डोलमा चिह्न को रद्द करने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि त्सेरिंग ने अपना पहला मोमो स्टॉल शहर के लाजपत नगर में खोला और तभी से यह लोकप्रिय हो गई। उसने आरोप लगाया कि खान ने न केवल उसके पहले इस्तेमाल किए गए ट्रेडमार्क को अपनाया, बल्कि उसका ट्रेडमार्क "डोलमा" भी उसके समान था और उसके नाम का इस्तेमाल किया।
उन्होंने ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 की धारा 11 (1), 11 (2), 11 (3) (ए) और 47 के आधार पर आक्षेपित चिह्न को रद्द करने का दावा किया।
यह देखते हुए कि खान याचिका का जवाब देने में विफल रहे, अदालत ने कहा कि त्सेरिंग द्वारा गैर-उपयोग के आरोपों का खंडन नहीं किया गया और इसलिए, इसे स्वीकार करना होगा।
कोर्ट ने आदेश दिया कि "उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों के साथ-साथ याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद, इस कोर्ट का विचार है कि प्रतिवादी नंबर 1 के ट्रेडमार्क को रद्द कर दिया जाए और ट्रेड मार्क रजिस्टर से हटा दिया जाए, उसी के अनुसार सुधार किया जाना चाहिए। यह तदनुसार निर्देशित किया जाता है”