दिल्ली हाईकोर्ट ने DJS Mains 2023 के लिए संशोधित मेरिट लिस्ट पब्लिश करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
Shahadat
23 May 2025 10:16 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित), 2023 (DJS Mains) में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संशोधित (Revised) मेरिट सह प्रतीक्षा लिस्ट पब्लिश करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।
जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने उम्मीदवार मीनाक्षी मीना द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन्होंने आरोप लगाया कि ओवर-राइटिंग की स्पष्ट त्रुटि थी और सिविल लॉ-I परीक्षा के एक प्रश्न और उत्तर पुस्तिका में मूल रूप से उन्हें दिए गए अंकों में परिवर्तन किया गया।
उन्होंने निर्देश मांगा कि उन्हें मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाए और संशोधित मेरिट सह प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। उन्हें वहां उचित स्थान दिया जाए।
अदालत ने कहा,
"नियम जारी न किए जाने के बारे में कारण बताने के लिए नोटिस जारी करें।"
याचिका में रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से हाईकोर्ट प्रशासन से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया तथा मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए निर्धारित की गई।
याचिका में कहा गया कि सिविल लॉ-I परीक्षा में उत्तर पुस्तिका की सावधानीपूर्वक जांच करने पर मीना को पता चला कि प्रश्न संख्या 8 में अंक देने तथा अंक प्रदान करने में तथा मुख्य अंक पत्र पर तालिका में अंकों में संख्यात्मक तथा शब्दों में परिवर्तन किया गया था।
याचिका में कहा गया कि प्रश्न संख्या 8 के लिए मूल रूप से दिए गए अंकों में उक्त परिवर्तन तथा/या संशोधन में परीक्षक के हस्ताक्षर तथा/या आद्याक्षर के माध्यम से कोई समर्थन नहीं था, इसलिए इसे किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं कहा जा सकता।
इसमें कहा गया कि दिए गए अंकों में कथित अनधिकृत परिवर्तन या छेड़छाड़ की अपनी वास्तविक शिकायत के निवारण की मांग करते हुए परीक्षा समिति को अभ्यावेदन देने के बावजूद मीना ने कहा कि उक्त अभ्यावेदन अभी भी विचाराधीन है।
याचिका में कथित त्रुटि को सुधारने तथा मीना को दिए गए मूल अंकों को बहाल करने की मांग की गई।
इसके अलावा, दिल्ली न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच के लिए परीक्षक द्वारा अंक काटने या परिवर्तन के मामले में नियमों में संशोधन करने के लिए परीक्षा समिति को दिशा-निर्देश या निर्देश देने की मांग की गई।
केस टाइटल: मीनाक्षी मीना बनाम दिल्ली हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल एवं अन्य के माध्यम से।

