दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में मुख्यमंत्री आतिशी को जारी समन रद्द करने के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

Shahadat

4 Feb 2025 2:19 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में मुख्यमंत्री आतिशी को जारी समन रद्द करने के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

    भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता प्रवीण शंकर कपूर ने मुख्यमंत्री आतिशी को उनके द्वारा दायर मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन रद्द करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    यह मानहानि मामला इस दावे को लेकर दायर किया गया कि आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं से भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने करोड़ों रुपये की नकदी के बदले में उनसे जुड़ने के लिए संपर्क किया।

    जस्टिस विकास महाजन ने याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले में आतिशी से जवाब मांगा।

    कपूर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अजय बर्मन ने कहा कि सेशन कोर्ट ने विवादित आदेश में अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित करके अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया और मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा पारित आदेश उचित रूप से तर्कपूर्ण था।

    उन्होंने कहा कि सेशन जज ने यह टिप्पणी करके आतिशी के कार्यों को उचित ठहराने का प्रयास किया कि वह व्हिसलब्लोअर की प्रकृति की हैं। उन्हें BJP को बदनाम करने वाला नहीं माना जा सकता।

    उल्लेखनीय रूप से, ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राजनीतिक भ्रष्टाचार, राजनेताओं की खरीद-फरोख्त या राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सत्तारूढ़ दल द्वारा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप राजनीतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा हैं और मानहानि के दायरे में नहीं आते।

    स्पेशल जज ने कहा कि विधायकों की खरीद-फरोख्त के बारे में आतिशी द्वारा लगाए गए आरोप राजनीतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उतना ही हिस्सा हैं, जितना कि कथित भ्रष्ट आचरण के एक विशिष्ट कृत्य की रिपोर्ट करने का प्रयास।

    बर्मन ने तर्क दिया कि स्पेशल जज को इस सवाल तक ही सीमित रहना चाहिए कि क्या मामले में मानहानि के अपराध के तत्व बनाए गए, बजाय इसके कि ऐसी कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए कारण बताए जाएं।

    इसके अलावा, बर्मन ने कहा कि मामला उस अपवाद में नहीं आता है, जो मानहानि के अपराध के बचाव के रूप में सत्य प्रदान करता है।

    यह प्रस्तुत किया गया कि स्पेशल जज ने दृढ़ता से टिप्पणी की थी कि कपूर "पीड़ित व्यक्ति" नहीं हैं, लेकिन यह स्थापित कानून है कि शिकायतकर्ता को बदनाम व्यक्ति होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 499 की दूसरी परिभाषा के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या किसी संगठन या संगठन का सदस्य शिकायतकर्ता हो सकता है।

    बर्मन ने कहा कि स्पेशल जज ने यह सोचकर विवादित आदेश पारित किया कि वह “राजनीतिक विश्लेषक” हैं। उन्होंने उन पहलुओं पर भी टिप्पणी करके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया जो मजिस्ट्रेट के आदेश का हिस्सा नहीं थे।

    बर्मन की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आदेश दिया:

    “उपर्युक्त के मद्देनजर, सभी स्वीकार्य तरीकों से प्रतिवादी को नोटिस जारी करें।”

    अब मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।

    पिछले सप्ताह सेशन कोर्ट ने मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश खारिज करते हुए विवादित आदेश पारित किया, जिसमें पिछले साल मई में मामले में आतिशी को समन जारी किया गया।

    सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली आतिशी द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर ली थी।

    केस टाइटल: प्रवीण शंकर कपूर बनाम आतिशी मार्लेना

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