दिल्ली हाईकोर्ट ने विधवा को राहत दी, बटला हाउस में ध्वस्त हो रही संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

Shahadat

6 Jun 2025 3:16 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने विधवा को राहत दी, बटला हाउस में ध्वस्त हो रही संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने एक विधवा को राहत दी और शहर के बटला हाउस इलाके में ध्वस्त हो रही उसकी संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

    वेकेशनल जज जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर ने मामले को 10 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया, जबकि अधिकारियों से उसकी संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा।

    याचिकाकर्ता इशरत जहां ने बटला हाउस, जामिया नगर, खसरा संख्या 283 में स्थित अपने आवासीय परिसर के संबंध में 26 मई को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा जारी ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया।

    इस बीच उसने ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगाने के साथ-साथ अधिकारियों को उसकी संपत्ति के संबंध में कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई न करने का निर्देश देने की मांग की।

    DDA की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि विधवा की संपत्ति सहित बटला हाउस क्षेत्र में सीमांकित विभिन्न संपत्तियों के संबंध में प्रस्तावित कार्रवाई को निर्धारित करते हुए एक हलफनामा दायर किया जाएगा।

    यह प्रस्तुत किया गया कि विभिन्न संपत्तियों के संबंध में उप निदेशक के कार्यालय से सीमांकन रिपोर्ट मांगी जा सकती है, जिसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट द्वारा 07 मई को पारित आदेश के अनुसार सीमांकन कार्रवाई की जानी है।

    DDA के वकील ने कहा कि तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि इसके बाद कोई भी आपत्ति एक सप्ताह की अवधि के भीतर दाखिल की जानी चाहिए।

    Title: ISHRAT JAHAN v. DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY & ANR

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