पति और बेटे ने मिलकर महिला को लगाई आग, दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी करार देते हुए भक्ति गीता का दिया उद्धरण

Shahadat

15 Nov 2025 10:53 AM IST

  • पति और बेटे ने मिलकर महिला को लगाई आग, दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी करार देते हुए भक्ति गीता का दिया उद्धरण

    दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महिला को आग लगाकर उसकी हत्या करने के मामले में पति और बेटे की दोषसिद्धि बरकरार रखी और कहा कि महिला के मृत्यु पूर्व दिए गए बयान सुसंगत, स्वैच्छिक और संदेह से मुक्त हैं।

    जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस विमल कुमार यादव की खंडपीठ ने कहा कि महिला के पास अपने वयस्क बेटे या पति का नाम लेकर उन्हें झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था और उसे इससे कोई लाभ नहीं होने वाला था।

    कोर्ट ने 2002 में पति और बेटे द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया और मामले में उनकी दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी।

    2000 में महिला को उसकी बेटी और बेटे ने 100% जली हुई हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। अपने पहले मृत्यु पूर्व बयान में महिला ने डॉक्टरों को बताया कि उसके पति और बेटे ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी।

    इसके बाद जांच अधिकारी ने दूसरा मृत्युपूर्व बयान दर्ज किया, जिसमें उसने फिर से अपने पति और बेटे को दोषी ठहराया और दावा किया कि उन्होंने ही उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई थी।

    पति और बेटे दोनों ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे की मांग की। उन्हें दोषी पाया गया और हत्या के अपराध में दोषी ठहराया गया। उनकी अपील के लंबित रहने के दौरान, बेटा फरार हो गया और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया, जबकि पति की मृत्यु हो गई।

    उनकी दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए खंडपीठ ने कहा कि माँ और बच्चों के बीच का रिश्ता इतना मज़बूत, पवित्र और पारदर्शी होता है कि किसी भी प्रकार के स्वार्थ की कोई गुंजाइश नहीं होती।

    अदालत ने कहा,

    "एक गीत की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, "पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुनी कुमाता"। अगर किसी माँ के साथ उसके बेटे से जुड़ी कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसके पीछे कोई बहुत गंभीर कारण ज़रूर होगा। अगर वह घटना माँ की मृत्यु या हत्या की हो और पति के अलावा बेटे पर भी इसमें शामिल होने के आरोप हों तो कोई भी आसानी से अंदाज़ा लगा सकता है कि कारण कितना गंभीर होगा।"

    अदालत ने आगे कहा,

    "यह वाकई गंभीर और विनाशकारी होना चाहिए, जहां बेटे और पति पर हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप लगाए गए हों।"

    अपीलों को खारिज करते हुए अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा कोई संकेत नहीं मिला, जिससे पता चले कि आग आकस्मिक थी या मृतक ने आत्महत्या की थी।

    अदालत ने कहा,

    "इस प्रकार मृत्युपूर्व दिया गया बयान, स्पष्ट होने के कारण, अनुचित प्रभाव, बनावटीपन, दबाव, प्रलोभन या किसी लौकिक लाभ जैसे किसी भी दोष से मुक्त होने के कारण, स्वीकार्य होने के कारण अपीलकर्ताओं के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं बचती कि वे ज्ञान कौर को आग लगाने के लिए जिम्मेदार थे, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, जो न तो आत्मघाती थी और न ही आकस्मिक।"

    Title: DIDAR SINGH & ANR v. STATE (GOVT.OF NCT OF DELHI)

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