दिल्ली हाइकोर्ट ने कमर्शियल सूट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमेरिका में दो गवाहों से पूछताछ की अनुमति दी
Amir Ahmad
20 Feb 2024 4:14 PM IST
दिल्ली हाइकोर्ट ने संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में रहने वाले कमर्शियल मुकदमे में दो गवाहों से पूछताछ की अनुमति दी, जो दिल्ली हाइकोर्ट के न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम 2021 के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि अदालतों को ऐसे माहौल को बढ़ावा देना चाहिए, जहां गवाही की विश्वसनीयता, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से दी गई हो या दूर से, बेदाग बनी रहे।
अदालत ने कहा,
“प्रभावी क्रॉस एग्जामिनेशन निर्विवाद रूप से नागरिक और आपराधिक दोनों परीक्षणों के लिए केंद्रीय है, जो गवाहों को चुनौती देने और सबूतों की जांच करने के लिए मौलिक तंत्र के रूप में कार्य करती है। पारंपरिक लक्ष्य पद्धति को प्रतिस्थापित करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्रॉस एक्जामिनेशन व्यक्तिगत कार्यवाही की कठोरता और संपूर्णता को यथासंभव बारीकी से दोहराए जाए।”
इसमें कहा गया कि गवाहों से पूछताछ और क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इस्तेमाल के संबंध में आशंकाएं तब महत्वपूर्ण हो जाएंगी, जहां गवाह कमजोर हैं या तकनीक के जानकार नहीं हैं।
कोर्ट ने कहा,
“हालांकि इस अदालत की बौद्धिक संपदा प्रभाग (Intellectual Property Division) पीठ के संदर्भ में, जहां हम बौद्धिक संपदा अधिकारों के मामलों पर विचार-विमर्श करते हैं, कानूनी पेशेवर और इसमें शामिल पक्ष दोनों प्रौद्योगिकी के परिष्कृत उपयोगकर्ता हैं। यह पीठ उन वकीलों से निपटती है, जो पेशेवर और व्यक्तिगत संचार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के न केवल आदी हैं, बल्कि इसमें कुशल भी हैं। यह दावा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक का उपयोग स्वाभाविक रूप से नुकसानदेह हो सकता है, हमारी कार्यवाही के इस महत्वपूर्ण पहलू को नजरअंदाज करता है।”
जस्टिस नरूला ने रिटायर डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज, विनय गुप्ता को कमिश्नर नियुक्त किया और कहा कि वह साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और दो गवाहों की गवाही की रिकॉर्डिंग के संबंध में विस्तृत विवरण निर्धारित करने के लिए कोर्ट प्वाइंट पर कार्यवाही की अध्यक्षता करेंगे।
अदालत ने आदेश दिया कि रिमोट प्वाइंट को-ऑर्डिनेटर के परामर्श से आयुक्त द्वारा तय की गई तारीख और समय पर गवाहों से पूछताछ की जाएगी।
जस्टिस नरूला राज यूनोकल लुब्रिकेंट्स लिमिटेड के खिलाफ फिलिप्स 66 कंपनी द्वारा दायर कमर्शियल मुकदमे से निपट रहे थे। वादी इकाई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के माध्यम से गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए स्थानीय कमिश्नर की नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया, क्योंकि वे संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं।
इकाई का मामला यह कि गवाह उनकी कानूनी फर्म में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से जुड़े पेशेवर हैं। इस प्रकार वे पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भारत की यात्रा करने में असमर्थ हैं।
आवेदन का निपटारा करते हुए अदालत ने कहा कि यदि किसी पक्ष को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की प्रभावकारिता के बारे में आपत्ति है तो उन्हें अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और व्यक्तिगत परीक्षा का अनुरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए, बशर्ते उनके कारण बाध्यकारी और उचित हों।
इस पहलू पर प्रतिवादी के वकील द्वारा बार-बार दोहराए गए एकमात्र बिंदु दस्तावेज़ प्रबंधन और गवाह आचरण मूल्यांकन पर चिंताएं थीं। अदालत की राय में इन दोनों मुद्दों को आसानी से संभाला जा सकता है और नियमों में पर्याप्त रूप से प्रदान किया गया।
इसमें कहा गया,
“विशेष रूप से यहां बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) कानूनी समुदाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी तकनीकी प्रगति के अनुरूप अदालती प्रथाओं को अपनाने और परिष्कृत करने की महत्वपूर्ण क्षमता प्रदर्शित करता है। वास्तविक समय की प्रतिक्रिया से प्रेरित यह अनुकूलनशीलता इस विशिष्ट कानूनी संदर्भ के भीतर तत्परता को रेखांकित करती है, जो कर्नाटक हाइकोर्ट टी.जी. वीरप्रसाद और अन्य बनाम प्रकाश गांधी द्वारा संबोधित व्यापक चिंताओं से सीधे तुलनीय नहीं हो सकती है।
वादी के वकील- श्राज शेखर राव, प्रिया अदलखा, रोहन कृष्ण सेठ,ऐश्वर्या देबदर्शिनी और अरीब अमानुल्लाह
प्रतिवादी के वकील- जयंत के. मेहता, कपिल वाधवा और तेजस्विनी पुरी
केस टाइटल- फिलिप्स 66 कंपनी बनाम राज यूनोकल ल्यूब्रिकेंट्स लिमिटेड