दिल्ली हाईकोर्ट ने पंजाब स्थित 'डोनिटो' को पिज्जा और बर्गर बेचते समय डोमिनोज ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोका

Praveen Mishra

5 Jun 2024 7:07 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने पंजाब स्थित डोनिटो को पिज्जा और बर्गर बेचते समय डोमिनोज ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोका

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में पंजाब स्थित एक फूड चैन "डोनिटोज" को पिज्जा और बर्गर बेचने के लिए डोमिनोज के ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोक दिया है।

    जस्टिस अनीश दयाल ने डोमिनोज पिज्जा समूह की कंपनियों के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया और डोनिटो को निर्देश दिया कि वह पिज्जा और बर्गर के संबंध में उसके डिवाइस मार्क के सभी संदर्भों को अपने डोमेन डब्ल्यू डॉट डोनिटो डॉट इन से हटा दे।

    कोर्ट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को डोनिटो के उत्पादों की लिस्टिंग को हटाने का भी आदेश दिया।

    यह डोमिनोज़ का मामला था कि उसे अपने व्यवसाय के संबंध में "डोमिनोज़" और "डोमिनोज़ पिज्जा" सहित अपने पंजीकृत ट्रेडमार्क के उपयोग को रोकने के साथ-साथ उपयोग करने का विशेष अधिकार है।

    यह मुकदमा पंजाब की एक इकाई के खिलाफ दायर किया गया था, जो जालंधर, नकोदर, गोराया और मेहतपुर के विभिन्न क्षेत्रों में डोनिटो के नाम से अपने छह आउटलेट संचालित कर रही थी।

    डोमिनोज को अप्रैल में यूट्यूब पर "DOMINOS" का उपयोग करते हुए एक वीडियो के बाद आक्षेपित चिह्नों के उपयोग के बारे में पता चला, जिसे " डोनिटोस" से जोड़ा जा रहा था।

    कोर्ट ने कहा, "उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, यह न्यायालय संतुष्ट है कि वादी ने सुनवाई की अगली तारीख तक एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है।

    कहा कि "सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है, और निषेधाज्ञा के रूप में प्रार्थना नहीं किए जाने की स्थिति में उन्हें अपूरणीय क्षति होने की संभावना है।

    मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।

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