Tax Re-Assessment मामले में Congress को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने एक और याचिका खारिज की
Shahadat
28 March 2024 11:40 AM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Congress) द्वारा उसके खिलाफ चार साल (2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21) के लिए इनटैक्स पुनर्मूल्यांकन (Income Tax Re-Assessment) कार्यवाही शुरू करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस यशवन्त वर्मा और जस्टिस पुरूषेन्द्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपने पहले के फैसले के समान शर्तों पर दायर चार याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें तीन साल (2014-15, 2015-16 और 2016-17) के लिए पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के संबंध में राजनीतिक दल की समान याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।
25 मार्च को अदालत ने कांग्रेस द्वारा दायर तीन याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि राजनीतिक दल ने मूल्यांकन पूरा होने का समय समाप्त होने से कुछ दिन पहले और "कार्यवाही के अंतिम चरण में" अदालत का रुख करने का विकल्प चुना।
इसमें कहा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि आयकर अधिकारियों ने इनकम टैक्स एक्ट के तहत कांग्रेस की आय की आगे की जांच और जांच के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत जुटाए हैं।
इससे पहले, अदालत ने 08 मार्च को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) द्वारा पारित आदेश बरकरार रखा था, जिसमें मूल्यांकन वर्ष 2018-19 के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए राजनीतिक दल को जारी मांग नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।
हालांकि, इसने कांग्रेस को इस बीच हुए घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए ITAT के समक्ष रोक के लिए नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी, जिसमें कर अधिकारियों द्वारा नकदीकरण के अनुसार 65.94 करोड़ रुपये की वसूली भी शामिल है।
खंडपीठ ने कहा कि कांग्रेस का आवेदन, यदि दायर किया गया तो ITAT द्वारा उचित शीघ्रता से विचार किया जा सकता है।
केस टाइटल: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम आयकर उप आयुक्त और अन्य जुड़े मामले