दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय नर्सिंग परिषद को नर्स रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग सिस्टम के समुचित संचालन के लिए याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया

Shahadat

12 May 2025 3:45 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय नर्सिंग परिषद को नर्स रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग सिस्टम के समुचित संचालन के लिए याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय नर्सिंग परिषद को नर्स रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग प्रणाली (NRTS) के समुचित संचालन की मांग करने वाले अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

    चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर भारतीय व्यावसायिक नर्स एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा किया।

    याचिका में NRTS के समुचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद को उचित निर्देश जारी करने की मांग की गई, ताकि इसे सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सके।

    09 मई, 2019 को जारी सर्कुलर के अनुसार उक्त प्रणाली को उन्नत बनाए रखने के लिए एक और प्रार्थना की गई।

    न्यायालय ने भारतीय नर्सिंग परिषद को याचिकाकर्ता संघ द्वारा 28 मार्च को किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने और निर्णय लेने के निर्देश के साथ जनहित याचिका का निपटारा किया।

    इसने कहा कि भारतीय नर्सिंग परिषद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अभ्यावेदन पर कानून और नियमों के अनुसार तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित करके निर्णय लिया जाएगा।

    न्यायालय ने कहा,

    “इस आदेश के तहत निर्णय भारतीय नर्सिंग परिषद के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर लिया जाएगा।”

    इसमें यह भी कहा गया कि लिए गए निर्णय से याचिकाकर्ता संघ को अवगत कराया जाएगा।

    न्यायालय ने कहा,

    “रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।”

    केस टाइटल: इंडियन प्रोफेशनल नर्सेज एसोसिएशन आईपीएनए बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य।

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