मालदीव में स्नॉर्कलिंग करते समय कथित तौर पर बह गए भारतीय वर्कर के परिवार को कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाए: दिल्ली हाईकोर्ट
Shahadat
24 Feb 2026 7:08 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह मालदीव गणराज्य में स्नॉर्कलिंग करते समय समुद्र की तेज़ लहरों में बह जाने के बाद कथित तौर पर लापता हुए एक भारतीय वर्कर के परिवार को कॉन्सुलर एक्सेस और कानूनी मदद दे।
चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने यह निर्देश वर्कर के भाई आफताब खान द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील का निपटारा करते हुए दिया, जो मालदीव के एक रिसॉर्ट में शेफ के तौर पर काम करता था।
खान 27 जनवरी, 2025 को उस रिसॉर्ट से स्नॉर्कलिंग एक्टिविटी के दौरान लापता हो गया, जहां वह काम कर रहा था।
यह अपील एक सिंगल जज के आदेश से उठी थी, जिसने अधिकारियों द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर इस आधार पर पिछली रिट याचिका का निपटारा कर दिया कि यह मामला "अब लापता व्यक्ति का मामला नहीं है।" अपील करने वाले ने कहा कि भले ही गुमशुदा व्यक्ति का मामला खत्म हो गया हो, लेकिन मालदीव में एम्प्लॉयर के खिलाफ लेबर और सेफ्टी कानूनों के कथित उल्लंघन और लापरवाही के लिए असरदार कॉन्सुलर एक्सेस और कानूनी मदद की कमी से जुड़ी शिकायत का समाधान नहीं हुआ।
यह तर्क दिया गया कि बार-बार रिप्रेजेंटेशन और पहले के न्यायिक निर्देशों के बावजूद, अधिकारी कॉन्सुलर एक्सेस को सही तरीके से आसान बनाने या मालदीव के कानून के तहत कार्रवाई शुरू करने में परिवार की मदद करने में नाकाम रहे।
दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने एक स्टेटस रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि मालदीव में भारतीय हाई कमीशन ने हर मुमकिन मदद दी। यह बताया गया कि मालदीव में लोकल अधिकारी मामले की जांच कर रहे थे और परिवार को इसकी जानकारी दी गई थी।
इन दलीलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे "अपील करने वाले और मालदीव में उनके कानूनी सलाहकारों को कॉन्सुलर एक्सेस दें, आने-जाने के प्रोसेस को आसान बनाएं और एम्प्लॉयर और लोकल जांच अधिकारियों के साथ मीटिंग कोऑर्डिनेट करें" ताकि परिवार सही कानूनी कार्रवाई कर सके।
Case title: Mujeeb Khan For And On Behalf Of Aftab Khan Missing v. UoI

