कृषि आय पर कर लगाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट बोला- पूरी तरह गलत धारणा पर आधारित
Amir Ahmad
13 May 2026 1:37 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में कृषि आय पर कर लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने याचिका को पूरी तरह गलत धारणा पर आधारित बताया।
चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत दिल्ली सरकार को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती।
अदालत ने स्पष्ट कहा,
“हम सरकार को कानून बनाने के लिए बाध्य करने वाला आदेश जारी नहीं कर सकते।”
यह जनहित याचिका आकाश गोयल नामक व्यक्ति ने दायर की थी। याचिका में दावा किया गया कि दिल्ली में कृषि आय को लगातार कर से पूरी तरह छूट दिए जाने का गलत फायदा उठाया जा रहा है।
याचिकाकर्ता का कहना था कि दिल्ली सरकार की लगातार निष्क्रियता के कारण करदाताओं के बीच असमानता पैदा हो रही है और कुछ उच्च आय वर्ग के लोग कर व्यवस्था से बाहर बने हुए हैं, जबकि वेतनभोगी कर्मचारी, व्यापारी और अन्य नागरिक पूरा कर दे रहे हैं।
याचिका में कहा गया,
“यह स्थिति मनमानी, भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14, 38 और 265 का उल्लंघन है क्योंकि इससे सीमित वर्ग के उच्च आय वाले लोग कर दायरे से बाहर रहते हैं।”
याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि मामले को सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा जाए ताकि अधिक कृषि आय पर कर लगाने के लिए विधायी कदम उठाए जा सकें।
गोयल ने यह भी कहा कि उन्होंने दिल्ली सरकार को इस संबंध में प्रतिनिधित्व भेजा था और बाद में स्मरण पत्र भी दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज की।

