दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 साल की बेटी से बार-बार बलात्कार करने के मामले में पिता की दोषसिद्धि बरकरार रखी, कहा- गवाहों की विश्वसनीयता अटूट

Avanish Pathak

27 Aug 2025 4:23 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 साल की बेटी से बार-बार बलात्कार करने के मामले में पिता की दोषसिद्धि बरकरार रखी, कहा- गवाहों की विश्वसनीयता अटूट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 में अपनी 9 साल की नाबालिग बेटी से हर रात बार-बार बलात्कार करने के मामले में एक पिता की दोषसिद्धि और 10 साल की सज़ा को बरकरार रखा है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि पिता उन किसी भी गवाह की विश्वसनीयता को नहीं हिला पाया, जिन्होंने गहन जांच करके अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया था और अभियोजन पक्ष के मामले में कोई गंभीर खामी नहीं बताई या एमएलसी या एफएसएल रिपोर्ट के निष्कर्षों की व्याख्या नहीं की।

    अदालत ने कहा,

    "अभियोजन पक्ष तथ्यों की नींव रखने में सक्षम रहा है और इस प्रकार पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 को लागू किया है, और अपीलकर्ता इस धारणा का खंडन करने में बुरी तरह विफल रहा है।"

    न्यायाधीश ने पॉक्सो मामले में पिता की दोषसिद्धि और सज़ा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

    अदालत ने कहा कि हालांकि पीड़िता और उसकी मां की मौखिक गवाही अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करती क्योंकि वे अपने बयानों से पलट गई थीं, लेकिन मेडिकल और फोरेंसिक साक्ष्य अपराध में पिता की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं।

    इसमें आगे कहा गया है कि सावधानी बरतने और अतिशयोक्ति, झूठ और दिखावे से सच्चाई को अलग करने के बाद, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि अवशिष्ट साक्ष्य दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं।

    अदालत ने कहा,

    "इस प्रकार, एक पक्षद्रोही गवाह के साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है और उस पर उचित सावधानी और सतर्कता से विचार किया जाना चाहिए। 'पक्षद्रोही गवाह' के साक्ष्य, जो मामले के तथ्यों और अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों से पुष्टि पाते हैं, पर भरोसा किया जा सकता है।"

    “हालांकि पीड़िता और उसकी मां अपने बयान से पलट गए हैं, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि अपीलकर्ता/आरोपी पीड़िता का पिता है। यह जांचने के लिए कि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि उचित है या नहीं, रिकॉर्ड में दर्ज अन्य सामग्रियों पर गौर करना समझदारी होगी।”

    इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी कहा कि स्रोत से प्राप्त डीएनए प्रोफ़ाइल - पीड़िता के मलाशय के स्वाब और स्मीयर के साथ-साथ उसके अंडरवियर, पिता के रक्त के नमूने से प्राप्त डीएनए प्रोफ़ाइल से मेल खाते हैं।

    “इस न्यायालय ने अभिलेखों की गहन जाँच की है और निचली अदालत द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से असहमत होने का कोई कारण नहीं पाया है। परिणामस्वरूप, अपील खारिज की जाती है और अपीलकर्ता को दोषी ठहराने वाले विवादित फैसले और सजा के आदेश को बरकरार रखा जाता है।”

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